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21 दिसंबर हिंसा प्रकरण : 17 लोग शनिवार को जेल से हुए रिहा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 16 Feb 2020 01:30 AM IST
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rampur dispute issue
रामपुर। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में रामपुर में 21 दिसंबर को हुए बवाल के मामले में गंज थाने में दर्ज हुए मुकदमे में 26 आरोपियों को गुरुवार को सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इससे पहले इसी मामले में कोतवाली में दर्ज मुकदमे में 15 आरोपियों को जमानत मिल गई थी। जिसके बाद 17 आरोपियों को शनिवार रात जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया है। शेष आरोपियों के जमानत संबंधी दस्तावेजों में कमी के कारण जमानत नहीं हो सकी।
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21 दिसंबर को सीएए व एनआरसी के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस अभी तक 34 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इस मामले में तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज हुए थे। विवेचना के दौरान पुलिस ने 26 आरोपियों पर से गंभीर धाराएं हटा दी थीं। इसके बाद कोतवाली में दर्ज मुकदमे में 15 आरोपियों को कोर्ट से पहले जमानत मिल गई थी।गुरुवार को गंज थाने में दर्ज मुकदमे के 26 आरोपियों की जमानत पर सेशन कोर्ट में सुनवाई हुई थी।जिसके बाद कोर्ट ने सभी की जमानत मंजूर कर ली थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सैयद आमिर मियां ने बताया कि शनिवार को जेल से रिजवान, अजहरुद्दीन, शावेज, शहरोज,जुनैद खां, शहनवाज, हमजा, इस्लाम, सोनू, महमूद, जमीर, पप्पू,राहिल, राशिद, सग़ीर नाहिद, जमीर अहमद को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। बाकी आरोपियों के परवाना में कुछ कमी के चलते उनकी रिहाई नहीं हो सकी है, शीघ्र ही उनको भी जमानत पर रिहा करवा लिया जाएगा।
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