रामपुर: जिला कृषि अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि, बिना पूर्व अनुमति के मिले थे गैरहाजिर
आमजन की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान को प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश के साथ-साथ जिलाधिकारी ने कहा कि 10:00 से 12:00 के बीच किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को स्थलीय भ्रमण और बैठक करने की अनुमति नहीं है।
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जिले में जल संरक्षण को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मादंड की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिना पूर्व अनुमति के गैरहाजिर रहने तथा मुख्यालय से बाहर होने पर जिला कृषि अधिकारी नरेंद्र कुमार को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के सख्त अनुपालन को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह 26 अप्रैल तक अपने मुख्यालय पर आवास का पता जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे साथ ही प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से मध्यान्ह 12:00 बजे तक अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर आमजन की समस्याओं को सुनेंगे और उनके समाधान के लिए हर जरूरी प्रभावी कदम उठाएंगे।
आमजन की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान को प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश के साथ साथ जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि 10:00 से 12:00 के बीच किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को स्थलीय भ्रमण और बैठक करने की अनुमति नहीं है।
बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ने के अधिकारियों और कर्मचारियों के रवैये पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे मामले संज्ञान में आते हैं तो मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के प्रति लापरवाही का दोषी मानते हुए संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध सेवा नियमावली एवं अन्य विभिन्न प्रावधानों के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित होगी।