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Rampur News: बीमा कंपनी को 3.64 लाख रुपये देने के आदेश
Fri, 25 Oct 2024 12:51 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Fri, 25 Oct 2024 12:51 AM IST
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रामपुर। मेडिक्लेम पॉलिसी की धनराशि अदा न करने पर उपभोक्ता फोरम ने मणिपाल सिगना हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी को उपभोक्ता को 3.64 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।
यह मामला सिविल लाइंस क्षेत्र की गंगापुर आवास विकास कालोनी से जुड़ा हुआ है। कालोनी निवासी चारुल जैन ने अपने अधिवक्ता पंकज जैन के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था,जिसमें आरोप लगाया कि उनके पति देवाशीष जैन ने चार जुलाई 18 को मणिपाल सिगना हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल पॉलिसी ली थी। उनके पति की 19 सितंबर 23 को अचानक तबीयत खराब हो गई, जिनका इलाज गाजियाबाद और बरेली के अस्पताल में हुआ। उपचार के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके द्वारा बीमा कंपनी से धनराशि मांगी गई,लेकिन कंपनी द्वारा यह कहते हुए कि मृतक क्रोनिक एल्कोलिक था। उनके द्वारा शर्तो का उल्लंघन बताते हुए क्लेम खारिज कर दिया। फोरम ने इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। फोरम के अध्यक्ष देवी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव और सदस्य मनोज देवी ने मणिपाल सिगना कंपनी को आदेश दिया है कि 45 दिन के भीतर 3.64 लाख रुपये उपभोक्ता को दें।
मारपीट और धमकाने में आरोपी तलब
रामपुर। व्यापारी को धमकाने व मारपीट के मामले में आरोपी बनाए लोगों को कोर्ट ने तलब कर लिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी व्यापारी अनिल अग्रवाल ने कोर्ट में परिवाद दायर किया,जिसमें उनका आरोप है कि 17 मई 24 को वह मुरादाबाद गया था। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी दुकान के ताले तोड़ लिए साथ ही दुकान का सामान फेंक दिया। विरोध करने पर उसे धमकाया गया साथ ही मारपीट की गई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जितेंद्र रस्तोगी,नरेंद्र रस्तोगी, विरेंद्र रस्तोगी और दिनेश कुमार को तलब किया है। इस मामले की सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
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यह मामला सिविल लाइंस क्षेत्र की गंगापुर आवास विकास कालोनी से जुड़ा हुआ है। कालोनी निवासी चारुल जैन ने अपने अधिवक्ता पंकज जैन के माध्यम से उपभोक्ता फोरम में परिवाद दायर किया था,जिसमें आरोप लगाया कि उनके पति देवाशीष जैन ने चार जुलाई 18 को मणिपाल सिगना हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल पॉलिसी ली थी। उनके पति की 19 सितंबर 23 को अचानक तबीयत खराब हो गई, जिनका इलाज गाजियाबाद और बरेली के अस्पताल में हुआ। उपचार के दौरान उनके पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद उनके द्वारा बीमा कंपनी से धनराशि मांगी गई,लेकिन कंपनी द्वारा यह कहते हुए कि मृतक क्रोनिक एल्कोलिक था। उनके द्वारा शर्तो का उल्लंघन बताते हुए क्लेम खारिज कर दिया। फोरम ने इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। फोरम के अध्यक्ष देवी शंकर प्रसाद श्रीवास्तव और सदस्य मनोज देवी ने मणिपाल सिगना कंपनी को आदेश दिया है कि 45 दिन के भीतर 3.64 लाख रुपये उपभोक्ता को दें।
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मारपीट और धमकाने में आरोपी तलब
रामपुर। व्यापारी को धमकाने व मारपीट के मामले में आरोपी बनाए लोगों को कोर्ट ने तलब कर लिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र निवासी व्यापारी अनिल अग्रवाल ने कोर्ट में परिवाद दायर किया,जिसमें उनका आरोप है कि 17 मई 24 को वह मुरादाबाद गया था। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी दुकान के ताले तोड़ लिए साथ ही दुकान का सामान फेंक दिया। विरोध करने पर उसे धमकाया गया साथ ही मारपीट की गई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जितेंद्र रस्तोगी,नरेंद्र रस्तोगी, विरेंद्र रस्तोगी और दिनेश कुमार को तलब किया है। इस मामले की सुनवाई 13 नवंबर को होगी।
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