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सहकारी समितियों के कर्जदारों के लिए एक मुश्त समाधान योजना लागू

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jun 2022 01:30 AM IST
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one time setalment for debt of cooprative soicety
रामपुर। सहकारी विभाग की समितियों के कर्जदार किसानों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इसके तहत 31 मार्च 1997 तक कर्ज लेने वाले किसानों का ब्याज पूरी तरह से माफ किया जाएगा। उन्हें सिर्फ कर्ज पर ली गई धनराशि (मूलधन) और पांच प्रतिशत संग्रह शुल्क जमा करना होगा। जबकि, 1997 से 2012 तक कर्ज लेने वाले किसानों को सिर्फ मूलधन और मूलधन के बराबर ब्याज के साथ पांच प्रतिशत संग्रह शुल्क जमा करना होगा। इसी तरह 2012 से 2017 तक ऋण लेने वाले किसानों को मूलधन, ब्याज की आधी रकम और पांच प्रतिशत संग्रह शुल्क जमा करना होगा।
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सहायक आयुक्त सहकारिता अशोक कुमार सिंह ने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना 30 सितंबर 2022 तक लागू रहेगी। इसे तीन श्रेणियों में बांटा गया है। एक श्रेणी 31 मार्च 1997 से पूर्व ऋण लेने वाले किसानों की है, जबकि दूसरी श्रेणी में ऐसे किसान हैं, जिन्होंने 31 मार्च 1997 के बाद ऋण लेने वाले किसान हैं। अंतिम और तृतीय श्रेणी में उन किसानों को रखा गया है, जिन्होंने 31 मार्च 2012 से एक अप्रैल 2017 से पूर्व में कर्ज लिया हो। उन्होंने बताया कि 30 जून तक वसूली का समय है। ऐसे में किसान यदि समय रहते अपने बकाया जमा कर दें, तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें ब्याज में छूट का लाभ मिल सकेगा। बताया कि जिले में 26732 किसानों पर 97.32 करोड़ रुपये का ऋण बकाया है।
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