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Rampur News: अब 10 प्रतिशत देना होगा गृह कर, नई दरें लागू

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 02 Apr 2025 02:06 AM IST
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Now you will have to pay 10% house tax, new rates applicable
रामपुर। नगर पालिका ने शहर क्षेत्र में गृह कर में पांच प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब लोगों को 10 प्रतिशत गृहकर देना होगा। वहीं जलकर में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अब प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत जल कर और 10 प्रतिशत गृह कर पालिका वसूल करेगी।
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इस वृद्धि से जाहिर है कि अब शहरवासियों पर सरकारी देय की धनराशि पहले की अपेक्षा अधिक चुकानी होगी। पहले शहरवासियों को नगर पालिका की ओर से भवन या भूखंड का निर्धारित वार्षिक किराया मूल्य का 5 प्रतिशत गृहकर देना होता था और 10 प्रतिशत जलकर अदा करना पड़ता था, लेकिन अब पालिका ने जल-गृहकर लेने के लिए क्षेत्र और मार्ग वार प्रति वर्ग मीटर क्षेत्रफल की दरें तय की हैं, जिससे उसने वार्षिक किराया मूल्य निकाला है, जिस हिसाब में वह जल-गृह कर की वसूली करेगी। फिलहाल, शहर में कितने आवासीय, अनावासीय भवन और भूखंड हैं, इसे जानने के लिए पालिका अभी जीआईएस सर्वे करा ही रही है। फौरी तौर पर 55 हजार से अधिक आवासीय एवं अनावासीय भवनों की संख्या पालिका के पास है। ईओ ने बताया कि क्षेत्र और मार्ग वार प्रति वर्ग मीटर की दर से कीमतें तय की गई हैं। इसी क्रम में भवन और भूखंडों का वार्षिक किराया मूल्य निर्धारित किया गया है। जिसके आधार पर गृह-जल कर वसूल किया जाएगा। यह नई व्यवस्था एक अप्रैल से प्रभावी हो गई है। अब यदि किसी व्यक्ति को अपने भवन या भूखंड के संबंध में निर्धारित वार्षिक किराया मूल्य से आपत्ति है तो वह नगर पालिका में प्रार्थना पत्र दाखिल कर सकता है, लेकिन अब लागू हो चुकी नई दरों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।
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इस तरह निश्चित किया है वार्षिक किराया मूल्य
ईओ ने बताया कि आवासीय, अनावासीय भवनों एवं भूखंडों पर संपत्ति कर लगाने के लिए वार्ड की स्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति देखी गई है। साथ ही मार्ग की चौड़ाई, जिस पर संपत्ति स्थित है, के कवर्ड एरिया की प्रति वर्ग फीट किराए की न्यूनतम मासिक किराया दर को आवासीय, अनावासीय संपत्तियों के कर निर्धारण में वार्षिक किराया मूल्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए भवन को कॉरपेट एरिया (वास्तविक माप आधारित) अथवा कवर्ड एरिया का 80 प्रतिशत की प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्ग फीट) या भूमि के प्रत्येक समूह के लिए प्रति इकाई क्षेत्रफल, न्यूनतम मासिक किराया क्षेत्रफल, न्यूनतम मासिक किराया दर को जन सामान्य के लिए प्रकाशन किया गया था। आपत्ति निस्तारित करने के बाद उसे लागू कर दिया गया है।
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24 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग के पास मकानों की नई दरें
- 4.50 रुपये प्रति वर्ग फीट आरसीसी, आरबी छत सहित पक्का भवन।
- 3.75 रुपये प्रति वर्ग फीट अन्य पक्का भवन के लिए।
- 3.00 रुपये प्रति वर्ग फीट कच्चे भवनों के लिए।

9 से 12 मीटर तक चौड़े मार्ग के पास भवनों की नई दरें
- 3.00 रुपये प्रति वर्ग फीट आरसीसी, आरबी छत सहित पक्का भवन के लिए।
- 2.75 रुपये प्रति वर्ग फीट अन्य पक्का भवन के लिए।

- 2.50 रुपये प्रति वर्ग फिट कच्चे भवनों के लिए।
9 मीटर तक चौड़े मार्ग के पास भवनों की निश्चित दरें
- 2.50 रुपये प्रति वर्ग फीट आरसीसी, आरबी छत सहित पक्का भवन के लिए।

- 2.25 रुपये प्रति वर्ग फीट अन्य पक्का भवन के लिए।

- 2.00 रुपये प्रति वर्ग फीट कच्चे भवन के लिए।
भूमि-भूखंड के लिए नई दरें
- 24 मीटर से अधिक मार्ग के भवन के लिए 0.90 रुपये प्रति वर्ग फीट।
- 12 से 24 मीटर तक चौड़े मार्ग पर भवन के लिए 0.75 रुपये प्रति वर्ग फीट।
- 9 से 12 मीटर तक के चौड़े मार्ग पर भवन के लिए 0.60 रुपये प्रति वर्ग फीट।
- 9 मीटर तक के चौड़े मार्ग पर स्थित भवन के लिए 0.45 रुपये प्रति वर्ग फीट।
एक अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष 2025-26 शुरू हो गया है और अब नई दरों से आवासीय, अनावासीय भवनों एवं भूखंड स्वामियों से जल-गृह कर वसूल किया जाएगा। सभी नागरिकों को इसके बारे में बताया गया है। प्रत्येक वार्ड में इसकी जानकारी दी जा चुकी है।
दुर्गेश्वर त्रिपाठी, अधिशासी अधिकारी
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