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नवेद मियां से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 10 नवंबर को होगी सुनवाई
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रामपुर। पूर्व राज्यमंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां के खिलाफ अजीमनगर थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने अगली तारीख 10 नवंबर को तय की है।
नवेद मियां के खिलाफ अजीमनगर थाने में 25 अक्तूबर 2015 को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि नवेद मियां ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद कांग्रेस समर्थकों की मौजूदगी में एक गांव में सीसी रोड का उद्घाटन किया था। तत्कालीन खंड विकास अधिकारी स्वार दयाराम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए 24 अप्रैल 2016 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
मामले में इस वक्त एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछली तारीख में मामले के वादी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी दयाराम ने कोर्ट में गवाही दी थी। शनिवार को इस मामले में कोर्ट में तारीख थी। नवेद मियां के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि मामले में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली तारीख 10 नवंबर तय की है।
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नवेद मियां के खिलाफ अजीमनगर थाने में 25 अक्तूबर 2015 को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि नवेद मियां ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद कांग्रेस समर्थकों की मौजूदगी में एक गांव में सीसी रोड का उद्घाटन किया था। तत्कालीन खंड विकास अधिकारी स्वार दयाराम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए 24 अप्रैल 2016 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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मामले में इस वक्त एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। पिछली तारीख में मामले के वादी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी दयाराम ने कोर्ट में गवाही दी थी। शनिवार को इस मामले में कोर्ट में तारीख थी। नवेद मियां के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि मामले में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली तारीख 10 नवंबर तय की है।
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