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नवाब खानदान संपत्ति बंटवारे मामले में आपत्तियों पर हुई बहस
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रामपुर। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान कोर्ट में पक्षकारों की ओर से दाखिल की गई आपत्तियों पर बहस हुई। मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 10 सितंबर तय की है।
रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। कोर्ट ने संपत्ति की प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत कर सभी पक्षकारों से आपत्ति मांगी थी। जिस पर सभी पक्षकारों ने आपत्ति दाखिल कर दी है। साथ ही शासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल और शत्रु संपत्ति सह अभिरक्षक की ओर से भी मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है।
मामले में मंगलवार के बाद बुधवार को भी कोर्ट में सुनवाई हुई। दो पक्षकारों के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बुधवार को कोर्ट पक्षकारों की ओर से दाखिल की गई आपत्तियों पर बहस हुई। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख शुक्रवार 10 सितंबर तय की है, इस पर भी आपत्तियों पर बहस जारी रहेगी।
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रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। कोर्ट ने संपत्ति की प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत कर सभी पक्षकारों से आपत्ति मांगी थी। जिस पर सभी पक्षकारों ने आपत्ति दाखिल कर दी है। साथ ही शासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल और शत्रु संपत्ति सह अभिरक्षक की ओर से भी मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है।
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मामले में मंगलवार के बाद बुधवार को भी कोर्ट में सुनवाई हुई। दो पक्षकारों के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि बुधवार को कोर्ट पक्षकारों की ओर से दाखिल की गई आपत्तियों पर बहस हुई। जिसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख शुक्रवार 10 सितंबर तय की है, इस पर भी आपत्तियों पर बहस जारी रहेगी।
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