फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   nawab property distribution issue

नवाब खानदान संपत्ति बंटवारा : अब नौ जुलाई को होगी अगली सुनवाई

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 05 Jul 2021 11:36 PM IST
विज्ञापन
nawab property distribution issue
रामपुर। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में सोमवार को जिला जज की कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान किस पक्ष को कहां संपत्ति मिलेगी, इस बात का ब्योरा अदालत में रखा जाना था। सोमवार को हुई सुनवाई में 09 जुलाई को इस मामले में पुन: सुनवाई के आदेश दिए गए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में और समय मांगा गया है।
विज्ञापन

रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। उन्हें दिसंबर 2020 तक बंटवारा करना था लेकिन, कोरोना के चलते पिछले साल लंबे समय तक अदालतें बंद रहीं और सुनवाई नहीं हो सकी। इस कारण निर्धारित अवधि में बंटवारा नहीं हो सका। इस पर जिला जज की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने छह माह का समय बढ़ा दिया था। यह समय भी पूरा हो चुका है। सोमवार को इस मामले में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई हुई। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता एवं 11 पक्षकारों के वकील हर्ष गुप्ता ने बताया कि सोमवार को सभी पक्षकारों के समक्ष संपत्ति में किसे कहां संपत्ति मिलेगी, इसका ब्योरा प्रस्तुत किया जाना था लेकिन, अभी इस पर काम चल रहा है और यह प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। इसलिए अब इस मामले में अगली सुनवाई 09 जुलाई शुक्रवार को तय कर दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से प्रक्रिया के लिए और समय मांगा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed