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Rampur News: हाईकोर्ट पहुंचे दुकानदारों को मामूली राहत, चार को होगी कोर्ट में सुनवाई
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रामपुर। आंबेडकर पार्क से लेकर सीआरपीएफ चुंगी तक के दुकानदारों को हाईकोर्ट से मामूली राहत मिली है। कोर्ट ने फिलहाल चार सितंबर तक यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई चार सितंबर को होगी।
यह जानकारी भाजना नेता संजय नरोला ने दी। उन्होंने बताया कि आंबेडकर पार्क से लेकर सीआरपीएफ चुंगी तक के दुकानदार आरडीए के निशाने पर हैं। आरडीए की ओर इन दुकानदारों को पिछले दिनों नोटिस जारी किया गया था,जिस पर खलबली मच गई थी। दुकानदारों ने दुकान बचाने के लिए जवाब तो दे दिए लेकिन इस जवाब से फिलहाल आरडीए संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है।
इन दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दुकानें बचाने की जद्दोजहद में जुटे दुकानदारों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है।
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फिलहाल हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई चार सितंबर को करेगा। तब तक कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस मामले की सुनवाई चार सितंबर को होगी।
उन्होंने बताया कि राजस्व परिषद से भी उनका व 13 अन्य दुकानों को 2 फरवरी 2026 तक का यशास्थिति बनाए रखने का आदेश है।
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यह जानकारी भाजना नेता संजय नरोला ने दी। उन्होंने बताया कि आंबेडकर पार्क से लेकर सीआरपीएफ चुंगी तक के दुकानदार आरडीए के निशाने पर हैं। आरडीए की ओर इन दुकानदारों को पिछले दिनों नोटिस जारी किया गया था,जिस पर खलबली मच गई थी। दुकानदारों ने दुकान बचाने के लिए जवाब तो दे दिए लेकिन इस जवाब से फिलहाल आरडीए संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है।
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इन दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दुकानें बचाने की जद्दोजहद में जुटे दुकानदारों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है।
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फिलहाल हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई चार सितंबर को करेगा। तब तक कोर्ट ने यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस मामले की सुनवाई चार सितंबर को होगी।
उन्होंने बताया कि राजस्व परिषद से भी उनका व 13 अन्य दुकानों को 2 फरवरी 2026 तक का यशास्थिति बनाए रखने का आदेश है।