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Rampur News: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को दस साल की कैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 01 Nov 2025 11:56 PM IST
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Man sentenced to ten years' imprisonment for raping woman on pretext of marriage
रामपुर। अजीमनगर क्षेत्र की एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धमकाने के मामले में अदालत ने बिलासपुर के युवक को दस साल की कैद व 26 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में पीड़िता को जुर्माना की राशि में से आधी धनराशि देने के भी आदेश दिए हैं।
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अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने वर्ष 2023 में बिलासपुर के साहूकारा निवासी इमरान, उसकी मां शकीला, सबीना व रफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसका कहना था कि उसके पिता बिलासपुर में रहते थे। वह अक्सर उनसे मिलने के लिए वह बिलासपुर जाया करती थी। वहां पर इमरान नाम का व्यक्ति आता जाता था।
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आरोप है कि उसने शादी का झांसा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में उक्त युवक ने उसके गांव पहुंचकर भी दुष्कर्म किया। इसमें उसके परिजनों ने भी साथ दिया। जब शादी के लिए कहा तो उसने इन्कार कर दिया। साथ ही धमकाया भी। पुलिस ने इमरान के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने मुकदमे को लेकर आरोपी के खिलाफ सुबूत पेश किए। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। एडीजीसी ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने बिलासपुर के साहूकारा निवासी इमरान को सजा सुनाई है।
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