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Rampur News: चालक की हत्या कर टैक्सी लूटने में दोषी को उम्रकैद
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रामपुर। बुकिंग के बहाने चालक की हत्या कर टैक्सी लूटने के 13 साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद और 35 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इस मामले में तीन आरोपी बनाए गए थे। दो आरोपी किशोर होने की वजह से उनका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है।
लूट व हत्या का यह मामला सैफनी क्षेत्र के मझरा का खेड़ा से जुड़ हुआ है। गांव निवासी कोमल सिंह ने 11 अगस्त 12 को सैफनी रिपोर्टिंग चौकी में एक तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उनका बेटा सुमित कुमार कार किराए पर चलाता था। दस अगस्त की रात में ईदगाह निवासी फराज अपने दो साथियों के साथ उसके घर पहुंचा। वह कार किराए पर ले जाने के लिए कहने लगा।
सुमित कार से तीनों को लेकर चला गया। अगले दिन जब वह घर वापस नहीं लौटा तो फोन पर संपर्क किया लेकिन फोन बंद मिला। फोन बंद होने पर उन्होंने बेटे की तलाश की। तब पता चला कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है और शव को बनियाठेर थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में फराज समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
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पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सुमित का शव भी बरामद कर लिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने वादी समेत 11 गवाहों को पेश किया। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी फराज को उम्रकैद व 35 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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दो आरोपी किशोर, दोनों का केस अलग
इस मामले में दो किशोर भी आरोपी बनाए गए थे। एडीजीसी के अनुसार दोनों का केस अलग कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। इन दोनों का फैसला अलग से आएगा।
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गला घोंटकर की गई थी हत्या
सुमित की हत्या बुकिंग पर ले जाते वक्त की गई थी। अभियोजन की ओर से पेश की गई दलीलों के मुताबिक सुमित की गला घोंटकर हत्या की गई। इसके बाद उसके शव को मुरादाबाद के बनियाठेर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था। आरोपी के पास लूटी हुई कार व सुमित का मोबाइल भी बरामद किया गया था।
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लूट व हत्या का यह मामला सैफनी क्षेत्र के मझरा का खेड़ा से जुड़ हुआ है। गांव निवासी कोमल सिंह ने 11 अगस्त 12 को सैफनी रिपोर्टिंग चौकी में एक तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उनका बेटा सुमित कुमार कार किराए पर चलाता था। दस अगस्त की रात में ईदगाह निवासी फराज अपने दो साथियों के साथ उसके घर पहुंचा। वह कार किराए पर ले जाने के लिए कहने लगा।
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सुमित कार से तीनों को लेकर चला गया। अगले दिन जब वह घर वापस नहीं लौटा तो फोन पर संपर्क किया लेकिन फोन बंद मिला। फोन बंद होने पर उन्होंने बेटे की तलाश की। तब पता चला कि उनके बेटे की हत्या कर दी गई है और शव को बनियाठेर थाना क्षेत्र में फेंक दिया गया। पुलिस ने इस मामले में फराज समेत तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
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पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर सुमित का शव भी बरामद कर लिया। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता ने वादी समेत 11 गवाहों को पेश किया। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। एडीजीसी प्रमोद सागर ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी फराज को उम्रकैद व 35 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
दो आरोपी किशोर, दोनों का केस अलग
इस मामले में दो किशोर भी आरोपी बनाए गए थे। एडीजीसी के अनुसार दोनों का केस अलग कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। इन दोनों का फैसला अलग से आएगा।
गला घोंटकर की गई थी हत्या
सुमित की हत्या बुकिंग पर ले जाते वक्त की गई थी। अभियोजन की ओर से पेश की गई दलीलों के मुताबिक सुमित की गला घोंटकर हत्या की गई। इसके बाद उसके शव को मुरादाबाद के बनियाठेर थाना क्षेत्र में सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया था। आरोपी के पास लूटी हुई कार व सुमित का मोबाइल भी बरामद किया गया था।