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Rampur News: अपहरण कर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 30 Mar 2024 01:10 AM IST
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Life imprisonment to the person guilty of kidnapping and raping a teenage girl
रामपुर। दलित किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया। अपहरण और दुष्कर्म का यह मामला शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव का है। गांव निवासी एक ग्रामीण ने एक सितंबर 2018 को शाहबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि गांव के ही युवक ने उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
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एडीजीसी ओमप्रकाश लोधी ने वादी मुकदमा समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग रखी, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उसे रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने दोषी कमलवीर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने जुर्माना की राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए।
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