{"_id":"6581ecc199fa39bf6d01b724","slug":"jayaprada-again-appealed-to-the-court-to-cancel-the-warrant-rampur-news-c-282-1-rmp1001-12321-2023-12-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur News: जयाप्रदा ने वारंट निरस्त करने के लिए फिर लगाई कोर्ट से गुहार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rampur News: जयाप्रदा ने वारंट निरस्त करने के लिए फिर लगाई कोर्ट से गुहार
विज्ञापन
रामपुर। आचार संहिता के उल्लंघन के दो मामलों में पूर्व सांसद जयाप्रदा ने एक बार फिर एमपीएमएलए कोर्ट में गैर जमानती वारंट निरस्त करने की गुहार लगाई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। संभावना है कि बुधवार को कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुना सकती है।
स्वार और केमरी थाने में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2019 में दो मुकदमे दायर कराए गए थे। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। स्वार में दर्ज एक मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है और पूर्व सांसद को अपने बयान दर्ज कराने हैं। लेकिन वह बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं,जबकि केमरी थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अभियोजन की गवाही चल रही है, लेकिन पूर्व सांसद इस मामले में भी कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं।
कोर्ट लगातार दोनों मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर ने पूर्व सांसद की ओर से गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए फिर से प्रार्थना पत्र दिया, जिसका अभियोजन की ओर से विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। संभावना है कि कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुना सकती है।
विज्ञापन
विज्ञापन
स्वार और केमरी थाने में लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में 2019 में दो मुकदमे दायर कराए गए थे। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। स्वार में दर्ज एक मामले में अभियोजन की गवाही पूरी हो चुकी है और पूर्व सांसद को अपने बयान दर्ज कराने हैं। लेकिन वह बयान दर्ज कराने कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं,जबकि केमरी थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अभियोजन की गवाही चल रही है, लेकिन पूर्व सांसद इस मामले में भी कोर्ट नहीं पहुंच रही हैं।
विज्ञापन
कोर्ट लगातार दोनों मामलों में गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता असगर ने पूर्व सांसद की ओर से गैर जमानती वारंट को निरस्त करने के लिए फिर से प्रार्थना पत्र दिया, जिसका अभियोजन की ओर से विरोध किया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया। संभावना है कि कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुना सकती है।
विज्ञापन