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Rampur News: महिला संरक्षण के लिए दी जानकारियां
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रामपुर। महिलाओं के हित संरक्षण कानून विषय पर शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा बहू, अन्य समहू सखी, ग्रामीण महिलाओं ने जानकारी ली।
तहसील सभागार के शिविर में रश्मि रानी पूर्ण कालिक सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून के प्रचार-प्रसार के लिए 31 जुलाई तर विभिन्न तहसीलों में तीन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में सचिव द्वारा महिलाओं के हितार्थ जो संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, सम्पत्ति अधिकारों के बारे में बताया। वहीं महिलाओं के हित में चलायी जा रही योजनाओं के बारे में बताने के लिए अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को बुलाया गया।
आंगनबाड़ी और आशा बहू क्षेत्र में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बतायेंगी। जिससे महिला संरक्षण कानून का प्रचार प्रसार होगा। बताया गया कि समाज में कन्या को पैदा न होने देने की प्रवृत्ति के कारण, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, यौन दुराचार इत्यादी में बढोतरी हुई है। इसी प्रकार की हिंसाओं मे से एक सबसे घृणित हिंसा बालिका शिशु हत्या या कन्या भ्रूण हत्या है। अधिवक्ताओं ने उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा, भरण पोषण एवं महिला से सम्बन्धित अधिकारों के बारे में बताया, पोक्सो एक्ट व पीडित क्षतिपूर्ति योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही महिला कल्याणकारी योजना के साथ-साथ काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार,मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार, जैसे अन्या अधिकारों एवं महिलाओँ, बच्चों, गरीबों व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता व सलाह का अधिकार के बारे में बताया गया।संवाद
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तहसील सभागार के शिविर में रश्मि रानी पूर्ण कालिक सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा संयुक्त रूप से महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाए गए कानून के प्रचार-प्रसार के लिए 31 जुलाई तर विभिन्न तहसीलों में तीन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में सचिव द्वारा महिलाओं के हितार्थ जो संवैधानिक अधिकार, विधिक अधिकार, सम्पत्ति अधिकारों के बारे में बताया। वहीं महिलाओं के हित में चलायी जा रही योजनाओं के बारे में बताने के लिए अधिकारियों एवं अधिवक्ताओं को बुलाया गया।
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आंगनबाड़ी और आशा बहू क्षेत्र में महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बतायेंगी। जिससे महिला संरक्षण कानून का प्रचार प्रसार होगा। बताया गया कि समाज में कन्या को पैदा न होने देने की प्रवृत्ति के कारण, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, दुष्कर्म, यौन दुराचार इत्यादी में बढोतरी हुई है। इसी प्रकार की हिंसाओं मे से एक सबसे घृणित हिंसा बालिका शिशु हत्या या कन्या भ्रूण हत्या है। अधिवक्ताओं ने उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा, भरण पोषण एवं महिला से सम्बन्धित अधिकारों के बारे में बताया, पोक्सो एक्ट व पीडित क्षतिपूर्ति योजनाओं के बारे में बताया गया। साथ ही महिला कल्याणकारी योजना के साथ-साथ काम पर हुए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार,मातृत्व संबंधी लाभ के लिए अधिकार, जैसे अन्या अधिकारों एवं महिलाओँ, बच्चों, गरीबों व कमजोर वर्ग के व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता व सलाह का अधिकार के बारे में बताया गया।संवाद
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