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Rampur: अवैध संबंध के साथ नौकरी हथियाने के लिए की थी पति की हत्या, पत्नी और प्रेमी समेत चार को उम्रकैद
Wed, 26 Mar 2025 07:44 PM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
Published by: विमल शर्मा
Updated Wed, 26 Mar 2025 07:44 PM IST
सार
बिजली कर्मी राजीव कुमार की हत्या के मामले में अदालत ने उसकी पत्नी सीमा, प्रेमी राहुल और दो भाड़े के हत्यारों को उम्रकैद और 32-32 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सीमा ने पति की नौकरी पाने और अवैध संबंध कायम रखने के लिए साजिश रची थी। कोर्ट ने गवाहों और सुबूतों के आधार पर दोषियों को सजा दी।
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रामपुर कोर्ट ने सुनाया फैसला
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
बिजली कर्मी की हत्या कर उसके शव को फेंक देने के मामले में अदालत ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के साथ ही भाड़े के दो हत्यारों को उम्रकैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में प्रत्येक दोषी पर 32-32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हत्या का यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र की हाइडिल काॅलोनी से जुड़ा हुआ है।
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कॉलोनी निवासी बिजली कर्मी राजीव कुमार की पत्नी सीमा ने शहर कोतवाली में 28 फरवरी को अपने पति के गायब होने की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की तो शहजादनगर पुलिस को चार मार्च 2023 को शहजादनगर के अहमदाबाद गांव के पास एक शव मिला।
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उसकी पहचान बिजली कर्मी राजीव कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और फिर इस घटना का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक सीमा के अवैध संबंध राहुल से थे। सीमा अपने अवैध संबंधों को कायम रखकर अपने पति की नौकरी हथियानी चाहती थी।
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इसके लिए उसने अपने प्रेमी राहुल का साथ लिया। साथ ही इसके लिए 1.60 लाख रुपये में सौदा करते हुए साठ हजार एडवांस दिए थे। पुलिस ने मामले की चार्जशीट कोर्ट में सीमा समेत पांच लोगों के नाम को शामिल करते हुए दाखिल की, जिसमें आरोपी एक आरोपी को किशोर घोषित कर दिया।
उसकी फाइल अलग कर दी गई। कोर्ट में चार लोेगों के खिलाफ यह मामला चला और फिर इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एडीजीसी प्रताप सिंह मौर्य ने वादी मुकदमा चंद्रपाल सिंह समेत 19 गवाह कोर्ट में पेश किए। जिन्होंने घटना का पूर्ण समर्थन किया।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों को झूठा फंसाया गया है। पत्रावली पर पुख्ता सुबूत नहीं है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद एफटीसी प्रथम अशोक कुमार सिंह (दस) ने इस मामले में बिजली कर्मी की पत्नी सीमा और उसके प्रेमी राहुल व भाड़े के हत्यारे अरुण व रवि को उम्रकैद व 32-32 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।