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डीएम को हाईकोर्ट की अवमानना का नोटिस
अमर उजाला ब्यूरो/रामपुर
Updated Sat, 30 Jan 2016 11:08 PM IST
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दढ़ियाल एहतमाली में कोसी नदी में हो रहे अवैध खनन के मामले में हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी समेत चार लोगों को अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने मामले में सभी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। 28 मार्च को जिलाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं।
दढ़ियाल ऐहतमाली निवासी मकसूद ने हाईकोर्ट में कुछ समय पहले जनहित याचिका दायर की थी। मकसूद ने गांव के एक व्यक्ति पर क्रेशर लगाकर अवैध खनन करने का आरोप लगाया था। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2015 को डीएम समेत प्रशासन के आला अफसरों को अवैध खनन रोकने और उसकी प्रगति आख्या मांगी थी।
मकसूद ने पुन: हाईकोर्ट की शरण ली और जिलाधिकारी समेत चार को पक्षकार बनाते हुए 24 अगस्त के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की। आरोप था कि प्रशासन अवैध खनन करन वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है। ये हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है।
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हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह समेत चार अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 28 मार्च को व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने को कहा है। वहीं, मकसूद ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने की गुहार लगाई है।
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दढ़ियाल ऐहतमाली निवासी मकसूद ने हाईकोर्ट में कुछ समय पहले जनहित याचिका दायर की थी। मकसूद ने गांव के एक व्यक्ति पर क्रेशर लगाकर अवैध खनन करने का आरोप लगाया था। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2015 को डीएम समेत प्रशासन के आला अफसरों को अवैध खनन रोकने और उसकी प्रगति आख्या मांगी थी।
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मकसूद ने पुन: हाईकोर्ट की शरण ली और जिलाधिकारी समेत चार को पक्षकार बनाते हुए 24 अगस्त के आदेश का अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की। आरोप था कि प्रशासन अवैध खनन करन वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है। ये हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है।
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हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह समेत चार अन्य को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 28 मार्च को व्यक्तिगत रूप से हाजिर रहने को कहा है। वहीं, मकसूद ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन कराने की गुहार लगाई है।