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Rampur Court: अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई टली, अब 17 को अगली तारीख

Tue, 14 May 2024 01:22 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Tue, 14 May 2024 01:22 AM IST
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Hearing postponed in two PAN card cases of Abdullah Azam
रामपुर के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम - फोटो : अमर उजाला

पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र दिया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

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वर्ष 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अब्दुल्ला आजम ने दो पैन कार्ड बनवाए और उनका प्रयोग किया। इसमें आजम खान और अब्दुल्ला को आरोपी बनाया गया था। 

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पालिका कर्मी की जमानत याचिका मंजूर

महिला कर्मी के साथ मारपीट व लूटपाट व छेड़खानी के मामले में जेल में बंद पालिका कर्मी को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद उनकी जमानत मंजूर कर ली। मोहल्ला इमली झूले वाली निवासी शुएब खां पालिका में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात है।

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आरोप है कि उसने महिला के साथ मारपीट व छेड़खानी की। जेल में बंद शुएब ने अपने अधिवक्ता शहाब शाकिर के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद शुएब की जमानत याचिका मंजूर कर ली।

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