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जिला पंचायत अध्यक्ष और पूर्व राज्यमंत्री के आचार संहिता उल्लंघन मामले में गवाह के न आने पर टली सुनवाई
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रामपुर। साल 2007 में विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के दौरान धारा 144 का उल्लंघन कर भीड़ लगाने, रोड जाम करने के आरोप में जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी और पूर्व राज्यमंत्री शिव बहादुर सक्सेना समेत चार लोगों के खिलाफ स्वार थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इसमें गुरुवार को तारीख थी, जिसमें गवाह के न आने पर कोर्ट ने अगली तारीख 23 नवंबर तय की है।
पूर्व राज्यमंत्री शिव बहादुर सक्सेना साल 2007 में विधानसभा चुनावों में स्वार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनके खिलाफ बिलासपुर चौराहे पर रसूलरपुर मोहल्ले में आचार संहिता के दौरान लागू धारा 144 का उल्लंघन कर रोड जाम करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें पूर्व राज्यमंत्री शिव बहादुुर सक्सेना के साथ ही मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, दीपक नागर और राजकुुमार भी शामिल थे।
पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। वहीं इस मामले में सभी लोग जमानत पर चल रहे हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है, जिसमें गुरुवार को कोर्ट में तारीख थी। इस दौरान गवाह के न आने के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 23 नवंबर तय की है।
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पूर्व राज्यमंत्री शिव बहादुर सक्सेना साल 2007 में विधानसभा चुनावों में स्वार विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। इस दौरान उनके खिलाफ बिलासपुर चौराहे पर रसूलरपुर मोहल्ले में आचार संहिता के दौरान लागू धारा 144 का उल्लंघन कर रोड जाम करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें पूर्व राज्यमंत्री शिव बहादुुर सक्सेना के साथ ही मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष ख्यालीराम लोधी, दीपक नागर और राजकुुमार भी शामिल थे।
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पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। वहीं इस मामले में सभी लोग जमानत पर चल रहे हैं। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है, जिसमें गुरुवार को कोर्ट में तारीख थी। इस दौरान गवाह के न आने के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 23 नवंबर तय की है।
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