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Azam Khan: आजम की अपील पर सुनवाई आठ को, नफरती भाषण में मिल चुकी है दो साल कैद व जुर्माने की सजा

Fri, 05 Jan 2024 01:08 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: मुरादाबाद ब्यूरो Updated Fri, 05 Jan 2024 01:08 AM IST
सार

नफरत फैलाने के केस में आजम खां को दो साल कैद की सजा निचली अदालत सुना चुकी है। इसके खिलाफ सपा नेता ने ऊपरी अदालत में याचिका दाखिल की है। अब इसकी सुनवाई आठ जनवरी को होगी।

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Azam Khan: Hearing Azam appeal eight, has been sentenced two years imprisonment and fine hate speech
आजम खां - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नफरती भाषण के मामले में दो साल की सजा के खिलाफ दाखिल की गई सपा नेता आजम खां की अपील पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई आठ जनवरी को होगी। सपा नेता आजम खां को शहजादनगर थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पिछले साल दो साल की सजा व जुर्माना लगाया था। 

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सजा के खिलाफ आजम ने सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी, जिस पर सुनवाई चल रही है। बृहस्पतिवार को भी इस मामले सुनवाई होनी थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने की वजह से सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई आठ जनवरी को होगी।

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जेल में बंद हैं आजम खां

अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में मिली सात साल की सजा के चलते सपा नेता आजम खां इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं। इस मामले में उनके बेटे अब्दुल्ला और पत्नी तजीन फात्मा को भी सात साल की सजा हुई है। तजीन रामपुर और अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद हैं।

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दो पासपोर्ट मामले में नहीं पूरी हो सकी बहस

सपा नेता अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में बृहस्पतिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विवेचक लखपत सिंह ने अपने बयान दर्ज कराए। अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता ने बहस की, जो कि पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई आठ जनवरी को होगी। अब्दुल्ला के खिलाफ दो पासपोर्ट का मुकदमा भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था।

 

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