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75 हजार खर्च कर सकेंगे प्रधान प्रत्याशी
ब्यूरो/अमर उजाला रामपुर
Updated Mon, 09 Nov 2015 11:41 PM IST
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प्रधान पद के उम्मीदवार प्रचार-प्रसार पर 75 हजार रुपये का खर्च कर सकते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपये निर्धारित की गई है। आयोग ने इस संबंध में खर्च निर्धारण की सीमा तय करते हुए इससे ज्यादा खर्चा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव होना है। चार चरणों में होने वाले मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को तय कर दिया है। आयोग की ओर से इन सभी उम्मीदवारों के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी है।
जारी की गई गाइड लाइन के मुताबिक प्रधान पद के उम्मीदवार 75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। यदि वे ज्यादा खर्चा करते हैं तो उन्हें अयोग्य भी करार दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए भी दस हजार रुपये के खर्च की सीमा तय की है।
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आयोग की ओर से जारी किए निर्देश के मुताबिक इस पद के प्रत्याशी तय की गई खर्च सीमा से ज्यादा का खर्चा नहीं करें। इसके लिए आयोग की ओर से निर्देश जारी किए गए है। साफ किया गया है कि आयोग की ओर से जो भी आदेश जारी किया गया है उस पर अमल कराएं। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्य की तर्ज पर प्रधान पद के उम्मीदवार को भी चुनाव लड़ने के दौरान अपना अलग खाता खोलना होगा। इस खाते के जरिये ही प्रचार प्रसार की धनराशि जमा कराई जाए। साथ ही इसी खाते से प्रत्याशी को अपनी प्रचार की राशि खर्च करनी होगी। इसके लिए आयोग ओर से स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं।
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जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव होना है। चार चरणों में होने वाले मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्याशियों के खर्च की सीमा को तय कर दिया है। आयोग की ओर से इन सभी उम्मीदवारों के लिए नई गाइड लाइन जारी कर दी है।
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जारी की गई गाइड लाइन के मुताबिक प्रधान पद के उम्मीदवार 75 हजार रुपये खर्च कर सकते हैं। यदि वे ज्यादा खर्चा करते हैं तो उन्हें अयोग्य भी करार दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए भी दस हजार रुपये के खर्च की सीमा तय की है।
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आयोग की ओर से जारी किए निर्देश के मुताबिक इस पद के प्रत्याशी तय की गई खर्च सीमा से ज्यादा का खर्चा नहीं करें। इसके लिए आयोग की ओर से निर्देश जारी किए गए है। साफ किया गया है कि आयोग की ओर से जो भी आदेश जारी किया गया है उस पर अमल कराएं। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
जिला और क्षेत्र पंचायत सदस्य की तर्ज पर प्रधान पद के उम्मीदवार को भी चुनाव लड़ने के दौरान अपना अलग खाता खोलना होगा। इस खाते के जरिये ही प्रचार प्रसार की धनराशि जमा कराई जाए। साथ ही इसी खाते से प्रत्याशी को अपनी प्रचार की राशि खर्च करनी होगी। इसके लिए आयोग ओर से स्पष्ट आदेश जारी किए गए हैं।