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Rampur News: मारपीट में तीन सगे भाइयों समेत चार को सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 22 Aug 2024 06:57 AM IST
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Four people including three real brothers were punished in the fight
रामपुर। कोर्ट ने मारपीट के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार दोषियों को सजा सुनाई। इनमें एक व्यक्ति को पांच साल, दूसरे को तीन साल व दो अन्य को एक-एक साल की सजा सुनाई गई।
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यह मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के रायपुर का मझरा गांव का है। गांव निवासी ध्यान सिंह ने सिविल लाइंस कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि 10 मई 2021 की शाम खेत पर रास्ता निकालने को लेकर गांव के तीन भाइयों रामस्वरूप उर्फ बड्डे, नेपाल और प्रेम शंकर व उनके साथी पंकज से विवाद हो गया। चारों ने मिलकर उसके बेटे बिट्टू व फूलवती के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की थी। दोनों घायल हो गए थे।
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पुलिस ने जांच के बाद चारों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उन्हें झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया, जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता अमित कुमार सक्सेना का कहना था कि गवाहों और साक्ष्यों ने घटना को साबित किया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने प्रेम शंकर को जानलेवा हमले में दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। पंकज को मारपीट की धारा में तीन साल के कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बड्डे व नेपाल को मारपीट की धारा में एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई।
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