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Rampur News: कार से कुचलकर हत्या के दोषी तीन भाइयों समेत चार को 10-10 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 30 Mar 2024 01:22 AM IST
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Four people, including three brothers, convicted of murder by being crushed by a car, were sentenced to 10 years each.
रामपुर। 10 साल पहले पंजाबनगर रोड पर कार द्वारा बाइक सवार एक युवक की कुचलकर हत्या करने और दूसरे को घायल करने के दोषी तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को कोर्ट ने 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया। मामला सिविल लाइंस थाना क्षेत्र का है। पटवाई थाना क्षेत्र के ठाकुरद्वारा गांव निवासी संजू सिंह ने सिविल लाइंस थाने में तीन फरवरी 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा था कि वह और उसका भाई राजू, विजेंद्र और मुनेश दो बाइकों से नब्बानगला गांव से दावत खाकर वापस आ रहे थे। आरोप है कि कार सवार ठाकुरद्वारा निवासी प्रेमपाल और उसके भाई विजेंद्र व तालेबर और उसके साथी शिशुपाल ने उन लोगों पर हमला कर दिया। कार से उन्होंने बाइक को रौंद दिया। फिर उन पर लाठी डंडों से भी हमला किया।
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घटना में कार से कुचलकर घायल हुए राजू की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि विजेंद्र उपचार के बाद ठीक हुआ। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। इस मामले की सुनवाई जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से डीजीसी क्रिमिनल अमित सक्सेना ने वादी मुकदमा समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की।
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वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपियों को रंजिश के आधार पर फंसाया गया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने प्रेमपाल और उसके भाई विजेंद्र व तालेबर और उसके साथी शिशुपाल को दोषी मानते हुए 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही चारों दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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