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Rampur News: गो तस्करी के मामले में पांच दोषी करार, 23 को होगी सजा

Sun, 21 Jun 2026 01:55 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sun, 21 Jun 2026 01:55 AM IST
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Five convicted in cow smuggling case; sentencing on the 23rd.
रामपुर। केमरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में पकड़े गए पांच गो तस्करों को कोर्ट ने गोवध अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। उन्हें 23 जून को सजा सुनाई जाएगी।
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मामला 9 जुलाई 2022 का है। केमरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर केमरी क्षेत्र के चमारान निवासी फरीद अहमद, शाकिर, मेराज, तस्लीम और आरिफ को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी गोमांस की बिक्री करते हुए पाए गए थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 90 किलोग्राम मांस और मांस काटने के उपकरण बरामद किए थे। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया।
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एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। सभी को 23 जून को सजा सुनाई जाएगी।
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हाईकोर्ट बेंच की मांग पर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार
रामपुर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर बार एसोसिएशन से जुड़े अधिवक्ताओं ने शनिवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सर्वजीत सिंह ने बताया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य नहीं किया। संवाद
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