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Rampur News: गो तस्करी में पांच दोषियों को सात-सात साल की कैद
Wed, 24 Jun 2026 12:36 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Wed, 24 Jun 2026 12:36 AM IST
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रामपुर। केमरी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में पकड़े गए पांच गो तस्करों को अदालत ने सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और तीन-तीन लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों को पूर्व में दोषी करार दिया जा चुका था। सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।
अभियोजन के अनुसार नौ जुलाई 2022 को केमरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए केमरी क्षेत्र के चमारान निवासी फरीद अहमद, शाकिर, मेराज, तस्लीम और आरिफ को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से 90 किलोग्राम गोमांस और मांस काटने के उपकरण बरामद हुए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया।
मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कड़ी सजा की मांग की। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि अदालत ने पांचों दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास और तीन-तीन लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को दो साल सात माह की सजा
रामपुर। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी आइक खां को दो वर्ष सात माह 15 दिन के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2007 में मिलक थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। आरोपी बरेली जिले के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के धरमपुरा गांव का निवासी है। संवाद
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एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में दो दोषियों को सजा
रामपुर। एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने दो दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 में गंज थाना पुलिस द्वारा दर्ज मामले में काले खां की मस्जिद निवासी फैजी को दो वर्ष छह माह 17 दिन के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। वहीं वर्ष 2022 के मामले में आखून खैला निवासी अमान को एक वर्ष सात माह 20 दिन के कारावास तथा पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। संवाद
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अभियोजन के अनुसार नौ जुलाई 2022 को केमरी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए केमरी क्षेत्र के चमारान निवासी फरीद अहमद, शाकिर, मेराज, तस्लीम और आरिफ को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से 90 किलोग्राम गोमांस और मांस काटने के उपकरण बरामद हुए थे। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया।
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मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कड़ी सजा की मांग की। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि अदालत ने पांचों दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास और तीन-तीन लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
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गैंगस्टर एक्ट में आरोपी को दो साल सात माह की सजा
रामपुर। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में अदालत ने आरोपी आइक खां को दो वर्ष सात माह 15 दिन के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2007 में मिलक थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था। आरोपी बरेली जिले के शीशगढ़ थाना क्षेत्र के धरमपुरा गांव का निवासी है। संवाद
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एनडीपीएस एक्ट के दो मामलों में दो दोषियों को सजा
रामपुर। एनडीपीएस एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने दो दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वर्ष 2020 में गंज थाना पुलिस द्वारा दर्ज मामले में काले खां की मस्जिद निवासी फैजी को दो वर्ष छह माह 17 दिन के कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी गई। वहीं वर्ष 2022 के मामले में आखून खैला निवासी अमान को एक वर्ष सात माह 20 दिन के कारावास तथा पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। संवाद