{"_id":"605cdbf68ebc3ec86f6c1640","slug":"fir-on-ex-si-and-two-constable-rampur-news-mbd384265414","type":"story","status":"publish","title_hn":"रामपुर के युवक के अपहरण में बस्ती के तत्कालीन दरोगा और सिपाहियों पर रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
रामपुर के युवक के अपहरण में बस्ती के तत्कालीन दरोगा और सिपाहियों पर रिपोर्ट
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
धमोरा (रामपुर)। बस्ती जिले के पैकोलिया थाने के तत्कालीन एसआई अरविंद राय सहित दो आरक्षियों पर रामपुर के एक युवक का अपहरण करने के आरोप में ढाई साल बाद कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।
शहजादनगर थाना नसरतनगर गांव निवासी शिवकुमार 2018 में बस्ती जिले में एक ठेकेदार के पास रेलवे का काम करने लगा था। इस दौरान उसकी बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के कीर्तिपुर हरैया गांव निवासी एक युवती से बस्ती स्टेशन पर मुलाकात हो गई थी। इसके बाद दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया था। इस बीच शिवकुमार युवती को लेकर नसरतनगर गांव अपने घर आ गया था जबकि युवती के भाई ने उसके घर से गायब होने पर पैकोलिया थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। आरोप है कि 11 सितंबर 2018 को पैकोलिया थाने के तत्कालीन एसआई अरविंद राय, दो सिपाही और लड़की का भाई रवि सुबह 9 बजे शिवकुमार के घर पहुंचे और अपने साथ शिवकुमार और युवती को लेकर पैकोलिया थाना वापस चले गए। 12 सितंबर को महेश कुछ गांव वालों और रिश्तेदारों के साथ जब थाने पहुंचा तो बेटा हवालात में बंद था। उस समय दरोगा ने दो-तीन दिन में पूछताछ करने के बाद शिवकुमार को छोड़ने का आश्वासन देकर वापस भेज दिया लेकिन पांच दिन बाद भी जब शिव कुमार घर नही पहुंचा तो 19 सितंबर 2018 महेश दोबारा थाने पहुंच गया। इस दौरान शिवकुमार थाने में नहीं था और पुलिस वाले उसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे रहे थे। इसके बाद तब से अब तक शिवकुमार का कोई पता नहीं है। बाद में पुलिस ने शिव कुमार को उठाने से ही इंकार कर दिया था। थक-हारकर महेश ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। हाईकोर्ट के आदेश पर बस्ती के पैकोलिया थाना में तत्कालीन दरोगा अरविंद राय, रवि और दो आरक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन
शहजादनगर थाना नसरतनगर गांव निवासी शिवकुमार 2018 में बस्ती जिले में एक ठेकेदार के पास रेलवे का काम करने लगा था। इस दौरान उसकी बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के कीर्तिपुर हरैया गांव निवासी एक युवती से बस्ती स्टेशन पर मुलाकात हो गई थी। इसके बाद दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया था। इस बीच शिवकुमार युवती को लेकर नसरतनगर गांव अपने घर आ गया था जबकि युवती के भाई ने उसके घर से गायब होने पर पैकोलिया थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी थी। आरोप है कि 11 सितंबर 2018 को पैकोलिया थाने के तत्कालीन एसआई अरविंद राय, दो सिपाही और लड़की का भाई रवि सुबह 9 बजे शिवकुमार के घर पहुंचे और अपने साथ शिवकुमार और युवती को लेकर पैकोलिया थाना वापस चले गए। 12 सितंबर को महेश कुछ गांव वालों और रिश्तेदारों के साथ जब थाने पहुंचा तो बेटा हवालात में बंद था। उस समय दरोगा ने दो-तीन दिन में पूछताछ करने के बाद शिवकुमार को छोड़ने का आश्वासन देकर वापस भेज दिया लेकिन पांच दिन बाद भी जब शिव कुमार घर नही पहुंचा तो 19 सितंबर 2018 महेश दोबारा थाने पहुंच गया। इस दौरान शिवकुमार थाने में नहीं था और पुलिस वाले उसके बारे में कोई सही जानकारी नहीं दे रहे थे। इसके बाद तब से अब तक शिवकुमार का कोई पता नहीं है। बाद में पुलिस ने शिव कुमार को उठाने से ही इंकार कर दिया था। थक-हारकर महेश ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी। हाईकोर्ट के आदेश पर बस्ती के पैकोलिया थाना में तत्कालीन दरोगा अरविंद राय, रवि और दो आरक्षी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
विज्ञापन