फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   exminister naved mia reached in district judge court

लोअर कोर्ट फैसले के खिलाफ नवेद मियां ने जिला जज की कोर्ट में दाखिल की अपील

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 11 Aug 2022 01:09 AM IST
विज्ञापन
exminister naved mia reached in district judge court
रामपुर। पूर्व राज्यमंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ दर्ज आचार संहिता के उल्लंघन मामले में सुनाई गई सजा को जिला जज की कोर्ट में चुनौती दी है। उन्हें एक अगस्त को इस मामले में तीन माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। फैसला सुनाए जाने के बाद उन्हें जमानत भी मिल गई थी।इस मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
विज्ञापन

नवेद मियां बुधवार को अपने अधिवक्ता संदीप सक्सेना के साथ जिला न्यायालय पहुंचे और जिला जज की कोर्ट में लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर की। वर्ष 2015 में नवेद मियां के खिलाफ अजीमनगर थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में एनसीआर दर्ज की गई थी। यह एनसीआर धारा 171 (च) और 3 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत दर्ज की गई थी। इस मामले में एक अगस्त को विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए कोर्ट का फैसला आया था। जिसमें कोर्ट ने नवेद मियां को दोषी ठहराते हुए तीन माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। पूर्व मंत्री के पीआरओ काशिफ खां ने बताया कि इस आदेश के खिलाफ बुधवार को नवेद मियां ने अपने अधिवक्ता संदीप सक्सेना के माध्यम से जिला जज अचल सचदेव की कोर्ट में अपील दाखिल की है। अपील में नवेद मियां ने लोअर कोर्ट के आदेश को निरस्त किए जाने की मांग की है। जिला जज की कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए मामले को एडीजे चतुर्थ कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed