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व्यापारी समय पर भरें जीएसटी की रिटर्न
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आनी में राज्य कर एवं आबकारी विभाग के शिविर में मौजूद अधिकारी और व्यापारी वर्ग।
- फोटो : RAMPUR-HP
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आनी(कुल्लू)। व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जानकारी प्रदान करने और उनकी समस्याओं के निपटारे के लिए मंगलवार को आनी में राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने शिविर आयोजित किया। इसमें आनी व्यापार मंडल के 60 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। शिविर में सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी अभिषेक शर्मा ने व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जानकारी प्रदान की। साथ ही टैक्स से संबंधित समस्याओं को भी सुना।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीएसटी धारक व्यापारी निर्धारित समय में टैक्स की रिटर्न फाइल करें, ताकि वे अनावश्यक जुर्माना भरने से बच सके। मूल्य वर्धित कर (वैट) के लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार ने विशेष योजना का प्रावधान किया है। इसमें पिछले कई सालों से वैट की अदायगी नहीं कर पाने वाले व्यापारी को मूल कर का मात्र 10 प्रतिशत कर ही बिना किसी ब्याज और जुर्माने के जमा करने की छूट दी गई है।
व्यापारियों से उन्होंने आह्वान किया कि ऐसे वैट धारक निर्धारित तिथि 21 मार्च से पूर्व अपना लंबित कर जमा करवाएं और योजना का लाभ उठाकर भविष्य में पेश आनी समस्याओं से छुटकारा पाकर सरकार के कोष में बढ़ोतरी करें। प्रत्येक दुकानदार टैक्स के सही लेनदेन के लिए दो सौ से अधिक वस्तुओं के विक्रय पर संबंधित ग्राहक को बिल की अदायगी करना सुनिश्चित करें, ताकि व्यापारियों को भविष्य में अनावश्यक जुर्माना अदा न करना पड़ें। उन्होंने आह्वान किया कि सभी व्यापारी जीएसटी आर वन, जीएसटीआर थ्री पी से संबंधित सभी औपचारिकताएं समय पर पूरा करते रहें।
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इस मौके पर सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी बलकार सिंह राणा, मुंगी राम, रवि ठाकुर, गोपाल शर्मा, व्यापार मंडल प्रधान विनोद चंदेल, उपप्रधान फकीर चंद वर्मा, वीरेंद्र मल्होत्रा और यशवंत शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
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उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीएसटी धारक व्यापारी निर्धारित समय में टैक्स की रिटर्न फाइल करें, ताकि वे अनावश्यक जुर्माना भरने से बच सके। मूल्य वर्धित कर (वैट) के लंबित मामलों के निपटारे के लिए सरकार ने विशेष योजना का प्रावधान किया है। इसमें पिछले कई सालों से वैट की अदायगी नहीं कर पाने वाले व्यापारी को मूल कर का मात्र 10 प्रतिशत कर ही बिना किसी ब्याज और जुर्माने के जमा करने की छूट दी गई है।
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व्यापारियों से उन्होंने आह्वान किया कि ऐसे वैट धारक निर्धारित तिथि 21 मार्च से पूर्व अपना लंबित कर जमा करवाएं और योजना का लाभ उठाकर भविष्य में पेश आनी समस्याओं से छुटकारा पाकर सरकार के कोष में बढ़ोतरी करें। प्रत्येक दुकानदार टैक्स के सही लेनदेन के लिए दो सौ से अधिक वस्तुओं के विक्रय पर संबंधित ग्राहक को बिल की अदायगी करना सुनिश्चित करें, ताकि व्यापारियों को भविष्य में अनावश्यक जुर्माना अदा न करना पड़ें। उन्होंने आह्वान किया कि सभी व्यापारी जीएसटी आर वन, जीएसटीआर थ्री पी से संबंधित सभी औपचारिकताएं समय पर पूरा करते रहें।
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इस मौके पर सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी बलकार सिंह राणा, मुंगी राम, रवि ठाकुर, गोपाल शर्मा, व्यापार मंडल प्रधान विनोद चंदेल, उपप्रधान फकीर चंद वर्मा, वीरेंद्र मल्होत्रा और यशवंत शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।