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Rampur News: बहस पूरी, अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में फैसला जल्द
Thu, 16 Jan 2025 12:37 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Thu, 16 Jan 2025 12:37 AM IST
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रामपुर। सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन की ओर से कोर्ट में रिकाॅर्ड तलब हुए और प्रार्थनापत्र पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में कोर्ट से जल्द ही फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है। सुनवाई के दौरान पूर्व मंत्री आजम खां और अब्दुल्ला आजम वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए।
अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड रखने का मामला सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था। यह प्रकरण भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में दर्ज कराया था। जिसमें सपा नेता आजम खां को भी नामजद किया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीतापुर जेल से सपा नेता आजम खां और हरदोई जेल से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में दाखिल रिकाॅर्ड तलब करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था।
इस पर अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने प्रार्थनापत्र को खारिज करने की अपील की। जबकि आजम खां और अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनका प्रार्थनापत्र कानून सम्मत है और उसे स्वीकार किया जाए। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में कोर्ट से जल्द फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है।
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अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड रखने का मामला सिविल लाइंस थाने में दर्ज हुआ था। यह प्रकरण भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में दर्ज कराया था। जिसमें सपा नेता आजम खां को भी नामजद किया गया था। यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीतापुर जेल से सपा नेता आजम खां और हरदोई जेल से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उनके अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में दाखिल रिकाॅर्ड तलब करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था।
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इस पर अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी स्वदेश शर्मा ने प्रार्थनापत्र को खारिज करने की अपील की। जबकि आजम खां और अब्दुल्ला के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनका प्रार्थनापत्र कानून सम्मत है और उसे स्वीकार किया जाए। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। अब इस मामले में कोर्ट से जल्द फैसला आने की उम्मीद बढ़ गई है।
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