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यूपी: अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट पर बहस पूरी, 16 को सुनाया जाएगा फैसला

Fri, 13 Aug 2021 07:18 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: Vikas Kumar Updated Fri, 13 Aug 2021 07:18 PM IST
सार

सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया है तो दूसरा लखनऊ से।

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debate on supplementary chargesheet on abdullah azam two birth certificates case completed verdict to be pronounced on 16 august
अब्दुल्ला आजम खान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र, दो पैन कार्ड और दो पासपोर्ट मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें गंज थाना पुलिस की ओर से दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में दाखिल की गई सप्लीमेंटरी चार्जशीट पर बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने सप्लीमेंटरी चार्जशीट पर बहस पूरी होने पर फैसले के लिए 16 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। 16 अगस्त को शिकायकर्ता (फर्स्ट इन्फॉर्मर) को कोर्ट में उपस्थित होंगे।

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सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया है तो दूसरा लखनऊ से। इस मामले में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है, जिसमें आरोप तय करने की प्रक्रिया चल रही है। 
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मामले में बुधवार 11 अगस्त की तारीख में गंज थाना पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल की थी। इसको लेकर शिकायकर्ता आकाश सक्सेना ने पुलिस को पत्र भेजकर आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोप पत्र प्रेषित करने की मांग की थी। 
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शुक्रवार को हुई सुनवाई में इस सप्लीमेंटरी चार्जशीट पर बहस हुई। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि शुक्रवार को कोर्ट में सप्लीमेंटरी चार्जशीट पर बहस की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके बाद कोर्ट ने सप्लीमेंटरी चार्जशीट पर आदेश के लिए 16 अगस्त की तारीख तय की है। 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शिकायकर्ता (फर्स्ट इन्फॉर्मर) आकाश सक्सेना भी उपस्थित होंगे।

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