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रल्ली में अवैध रूप से चल रहा स्टोन क्रशर किया बंद
Updated Tue, 22 Aug 2017 09:59 PM IST
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रिकांगपिओ (किन्नौर)।
एसडीएम कल्पा अवनिंद्र शर्मा ने मंगलवार को रल्ली के पास अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे बंद कर दिया। बताया जाता है कि माइनिंग विभाग की शह पर रल्ली के पास बीते कई महीनों से स्टोन क्रशर अवैध रूप से चल रहा था। जिस स्थान पर स्टोन क्रशर स्थापित किया गया है उसकी दूरी सतलुज नदी से मात्र 20-25 मीटर है। ऐसे में विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं।
नेशनल ग्रीन टिब्यूनल का आदेश है कि सतलुज नदी से 100 मीटर दूर पुल और एनएच से 500 मीटर की दूरी पर न तो स्टोन क्रशर स्थापित किया जा सकता है और न ही माइनिंग की सकती। राजेंद्र इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से लैंड डाइवरशन की प्रक्रिया को भी पूरी किए बिना स्टोन क्रशर चल रही थी। पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन पूरा किए बिना कंपनी काम कर रही थी।
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एसडीएम कल्पा अवनिंद्र शर्मा ने मंगलवार को रल्ली के पास अवैध रूप से चल रहे स्टोन क्रशर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इसे बंद कर दिया। बताया जाता है कि माइनिंग विभाग की शह पर रल्ली के पास बीते कई महीनों से स्टोन क्रशर अवैध रूप से चल रहा था। जिस स्थान पर स्टोन क्रशर स्थापित किया गया है उसकी दूरी सतलुज नदी से मात्र 20-25 मीटर है। ऐसे में विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं।
नेशनल ग्रीन टिब्यूनल का आदेश है कि सतलुज नदी से 100 मीटर दूर पुल और एनएच से 500 मीटर की दूरी पर न तो स्टोन क्रशर स्थापित किया जा सकता है और न ही माइनिंग की सकती। राजेंद्र इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से लैंड डाइवरशन की प्रक्रिया को भी पूरी किए बिना स्टोन क्रशर चल रही थी। पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन पूरा किए बिना कंपनी काम कर रही थी।
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