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यतीमखाना प्रकरण में हुई सुनवाई, अब 16 मई को होगी सुनवाई
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यतीमखाना प्रकरण में नहीं दाखिल हो सकी प्रति आपत्ति
रामपुर। यतीमखाना प्रकरण के दो मुकदमों में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता को रिज्वाइंडर (प्रति आपत्ति) दाखिल करना था, लेकिन दाखिल नहीं हो सका। अब इस मामले में 16 मई को सुनवाई होगी।
साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आलेहसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी तक के आरोप लगे थे। हालांकि, इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। मामले से जुड़े दो मुकदमों में सोमवार की तारीख नियत थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता को कोर्ट में रिज्वाइंडर दाखिल करना था, लेकिन दाखिल नहीं हो सका। अब कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
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रामपुर। यतीमखाना प्रकरण के दो मुकदमों में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता को रिज्वाइंडर (प्रति आपत्ति) दाखिल करना था, लेकिन दाखिल नहीं हो सका। अब इस मामले में 16 मई को सुनवाई होगी।
साल 2019 में सपा नेता आजम खां, सेवानिवृत्त सीओ आलेहसन, सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल और इस्लाम ठेकेदार समेत 20-25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामले दर्ज हुए थे। आरोप था कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर यतीमखाना बस्ती में रह रहे लोगों के साथ मारपीट, लूटपाट की गई। साथ ही उनके घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले में ही आजम खां के खिलाफ भैंस चोरी तक के आरोप लगे थे। हालांकि, इन मामलों में आजम खां की जमानत मंजूर हो चुकी है।
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इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में चल रही है। मामले से जुड़े दो मुकदमों में सोमवार की तारीख नियत थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता को कोर्ट में रिज्वाइंडर दाखिल करना था, लेकिन दाखिल नहीं हो सका। अब कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई 16 मई को होगी।
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