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Rampur News: युवक की हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद, भूरा बरी

Mon, 07 Sep 2026 10:34 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 07 Sep 2026 10:34 PM IST
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Convict sentenced to life imprisonment in youth's murder case; Bhoora acquitted.
रामपुर। अजीमनगर थाना क्षेत्र में दो साल पहले युवक की चाकू से गोदकर हत्या और तीन लोगों पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने मुख्य आरोपी नन्हें उर्फ वासिक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कुल 1.11 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, मामले में आरोपी के साथी भूरा उर्फ महफूज को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।
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मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के ग्राम खौद का है। काशीपुर गांव निवासी जमील अहमद ने वर्ष 2024 में पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि गांव के ही नन्हें उर्फ वासिक और भूरा उर्फ महफूज ने एक राय होकर उसके भाई अमीर अहमद पर चाकू से हमला कर दिया।
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आरोपियों ने उसे चाकू से गोदकर मार डाला। घटना के वक्त राहत जान, शाकिर और गौरव सैनी उसे बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने उन पर भी जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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मामले में अजीमनगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद मामले का फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) कुमार सौरभ ने मामले की पैरवी करते हुए आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है।

एडीजीसी ने बताया कि खौद निवासी नन्हें उर्फ वासिक को उम्रकैद और 1.11 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में नन्हें के साथी भूरा को बरी कर दिया।
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