फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Constable did not receive lakh compensation despite court order.

Rampur News: कोर्ट के आदेश के बाद भी सिपाही को नहीं मिला 47.62 लाख का मुआवजा

Sat, 03 Oct 2026 10:57 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Sat, 03 Oct 2026 10:57 PM IST
विज्ञापन
Constable did not receive lakh compensation despite court order.
रामपुर। ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सिपाही सोमपाल सिंह के परिवार को कोर्ट के आदेश के बावजूद 47.62 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति अब तक नहीं मिल सकी है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने प्रमुख सचिव (गृह) से इस मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किया है।
विज्ञापन

मोटर दुर्घटना दावा याचिका के अनुसार, सिपाही सोमपाल सिंह कैदी वाहन से बंदियों को दीवानी न्यायालय रामपुर ले जा रहे थे। चालक की लापरवाही से वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे सिपाही की मौत हो गई। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 30 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार को जिलाधिकारी के माध्यम से 47,62,213.90 रुपये क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। इसमें 19 दिसंबर 2014 से भुगतान तक सात फीसदी वार्षिक साधारण ब्याज भी शामिल था। राशि जमा न होने पर अधिकरण ने वसूली अधिपत्र जारी किए। डीआईजी ने वर्ष 24 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे हाईकोर्ट ने 17 मार्च 2025 को निरस्त कर दिया।
विज्ञापन

अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने सात सितंबर को प्रमुख सचिव (गृह) को पत्र भेजा। उन्होंने बताया कि वसूली पर कोई स्थगन आदेश नहीं है, न ही मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद क्षतिपूर्ति की रकम की वसूली नहीं हो सकी है। अधिकरण ने विलंब के कारण प्रमुख सचिव (गृह) से स्थानीय प्रशासन को निर्देश जारी कराने का अनुरोध किया है। यह मृतक सिपाही के आश्रितों को प्रतिकर और ब्याज की राशि दिलाने के लिए है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed