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Rampur News: आपत्तियां लंबित होने पर पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे उम्मीदवार
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रामपुर। पंचायत चुनाव को लेकर पंचायतीराज विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन पंचायत प्रतिनिधियों की ऑडिट आपत्तियां लंबित हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके लिए नो-ड्यूज प्रमाण पत्र को अनिवार्य कर दिया गया है।
विभाग के अनुसार जिन उम्मीदवारों पर किसी प्रकार की वित्तीय आपत्ति या बकाया धनराशि है, उन्हें पहले उसका निस्तारण कराना होगा। बिना बकाया जमा किए या आपत्तियों का समाधान कराए किसी भी प्रतिनिधि को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस फैसले से संभावित उम्मीदवार अब अपनी लंबित आपत्तियों को जल्द निपटाने में जुट गए हैं।
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ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण हर हाल में जरूरी है। जिन उम्मीदवारों पर बकाया है, उन्हें समय से जमा करना होगा। नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के बिना चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा। सभी को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। - नत्थू लाल गंगवार, डीपीआरओ
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विभाग के अनुसार जिन उम्मीदवारों पर किसी प्रकार की वित्तीय आपत्ति या बकाया धनराशि है, उन्हें पहले उसका निस्तारण कराना होगा। बिना बकाया जमा किए या आपत्तियों का समाधान कराए किसी भी प्रतिनिधि को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलेगी। इस फैसले से संभावित उम्मीदवार अब अपनी लंबित आपत्तियों को जल्द निपटाने में जुट गए हैं।
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ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण हर हाल में जरूरी है। जिन उम्मीदवारों पर बकाया है, उन्हें समय से जमा करना होगा। नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के बिना चुनाव लड़ना संभव नहीं होगा। सभी को नियमों का पालन करना अनिवार्य है। - नत्थू लाल गंगवार, डीपीआरओ
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