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Rampur News: धार्मिक स्थल से प्रचार करने की स्थिति में प्रत्याशियों पर होगी कार्रवाई
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रामपुर। रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मैदान में उतरे प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के निर्देशों से अवगत करा दिया गया है। आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में प्रत्याशियों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में कार्रवाई हो सकती है। आयोग के निर्देशों के मुताबिक किसी धार्मिक स्थल से कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, पंथ और संप्रदाय के किसी भी महापुरुष देवी-देवता का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनादर करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही जन सामान्य को भड़काने वाली या दिग्भ्रमित करने वाली कोई अफवाह ही फैलाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेम सिंह की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह कार्यक्रम, जुलूस आदि में बिना अनुमति के डीजे का प्रयोग नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी रैली, सभा और बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। प्रत्येक राजनीतिक दल, उम्मीदवार को सुविधा एप के तहत आवेदन पत्र में एक वचन देना होगा कि वह इस सबंध में सभी मौजूदा निर्देशों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन कीदीवार पर पोस्टर नहीं चिपकाएगा और न ही होर्डिंग अथवा कटआउट लगाएगा। पूर्व अनुमति के बाद आयोजित सभा और जुलूस में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कि जनसामान्य को बाधा पहुंचे।
उन्होंने कहा है कि बिना सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया की ओर सार्वजनिक स्थल पर कोई भी परिचर्चा आयोजित नहीं की जाएगी। सभी राजनैतिक दलों के साथ-साथ प्रत्याशियों को रैली, जुलूस और प्रचार मे किए ग खर्च की जानकारी देनी होगी। अगर प्रचार के दौरान कोई सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजक और प्रत्याशी की होगी। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी चुनावी दौरे के दौरान शासकीय या अर्धशासकीय गेस्ट हाउस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैनर तथा प्रचार-प्रसार की किसी भी सामाग्री में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनैतिक पार्टी अथवा उसके उम्मीदवार समर्थक किसी भी दशा में किसी भी विद्यालय के भवन/परिसर तथा धार्मिक स्थल, चिकित्सालय व अन्य सार्वजनिक स्थल का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं करेगा। किसी भी दल/प्रत्याशी द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त किसी भी प्रकार के प्रचार वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थल, स्कूल, कॉलेज व स्वास्थ्य केंद्र आदि के पास खड़ा नहीं किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार अथवा उनके समर्थक स्थानीय निकाय किसी सरकारी या अर्ध सरकारी भवन/स्थल अथवा मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में अपना अस्थायी चुनाव कार्यालय नहीं बनाएंगे। पार्टी कार्यालय पर कितने पोस्टर/बैनर आदि लगे इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेम सिंह की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह कार्यक्रम, जुलूस आदि में बिना अनुमति के डीजे का प्रयोग नहीं करेगा। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी रैली, सभा और बैठक आयोजित नहीं की जाएगी। प्रत्येक राजनीतिक दल, उम्मीदवार को सुविधा एप के तहत आवेदन पत्र में एक वचन देना होगा कि वह इस सबंध में सभी मौजूदा निर्देशों/दिशा निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन कीदीवार पर पोस्टर नहीं चिपकाएगा और न ही होर्डिंग अथवा कटआउट लगाएगा। पूर्व अनुमति के बाद आयोजित सभा और जुलूस में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जाएगा जिससे कि जनसामान्य को बाधा पहुंचे।
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उन्होंने कहा है कि बिना सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया की ओर सार्वजनिक स्थल पर कोई भी परिचर्चा आयोजित नहीं की जाएगी। सभी राजनैतिक दलों के साथ-साथ प्रत्याशियों को रैली, जुलूस और प्रचार मे किए ग खर्च की जानकारी देनी होगी। अगर प्रचार के दौरान कोई सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कार्यक्रम के आयोजक और प्रत्याशी की होगी। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी मंत्री, सांसद, विधायक और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी चुनावी दौरे के दौरान शासकीय या अर्धशासकीय गेस्ट हाउस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बैनर तथा प्रचार-प्रसार की किसी भी सामाग्री में प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनैतिक पार्टी अथवा उसके उम्मीदवार समर्थक किसी भी दशा में किसी भी विद्यालय के भवन/परिसर तथा धार्मिक स्थल, चिकित्सालय व अन्य सार्वजनिक स्थल का उपयोग राजनीतिक गतिविधियों के लिए नहीं करेगा। किसी भी दल/प्रत्याशी द्वारा पूर्वानुमति प्राप्त किसी भी प्रकार के प्रचार वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थल, स्कूल, कॉलेज व स्वास्थ्य केंद्र आदि के पास खड़ा नहीं किया जाएगा। कोई भी उम्मीदवार अथवा उनके समर्थक स्थानीय निकाय किसी सरकारी या अर्ध सरकारी भवन/स्थल अथवा मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में अपना अस्थायी चुनाव कार्यालय नहीं बनाएंगे। पार्टी कार्यालय पर कितने पोस्टर/बैनर आदि लगे इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी।
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