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आचार संहिता उल्लंघन के मामले में नवेद मियां की जमानत मंजूर

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 16 Aug 2022 11:48 PM IST
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bail of neved mia granted district court
रामपुर। आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में सजा के फैसले के खिलाफ पूर्व राज्यमंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने अपील के बाद मंगलवार को कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।
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नवेद मियां को एक अगस्त को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से आचार संहिता उल्लंघन के मुकदमे में दोषी मानते हुए तीन माह के कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। उन्हें सजा के खिलाफ अपील के लिए समय देते हुए जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 10 अगस्त को नवेद मियां ने सजा के फैसले के खिलाफ जिला जज की कोर्ट में अपील दायर की थी। मंगलवार को नवेद मियां अपने अधिवक्ता संदीप सक्सेना और मीडिया प्रभारी काशिफ खां के साथ कोर्ट पहुंचे। अपील पर सुनवाई के लिए जमानत प्रार्थना पत्र दिया। उनके मीडिया प्रभारी ने बताया कि कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया है।
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