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दीपू हत्याकांड के आरोपी की जमानत खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jun 2022 12:45 AM IST
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bail of accused of deepu murder case rejected
रामपुर। तीन माह पूर्व बिलासपुर में दिनदहाड़े हुई युवक की हत्या के मामले में गायत्री इंटरप्राइजेज के मालिक को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है।
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मामला बिलासपुर थाना क्षेत्र का है। 17 अप्रैल 2022 को मोहल्ला सिंह कालोनी निवासी चरनजीत कौर अपने बेटे संदीप सिंह उर्फ दीपू के साथ मोटर साइकिल पर बैठकर रुद्रपुर जा रहीं थीं। आरोप है कि मोटर साइकिल की किस्त जमा न करने पर कौशलगंज निवासी बलराज उर्फ बल्लू, रुद्रपुर निवासी गायत्री इंटरप्राइजेज के मालिक रामप्रकाश यादव और उसके साथी तीन बाइकों से आ गए और जबरन दीपू की बाइक छीनने लगे। जिसका उसने विरोध किया, तो आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। दिनदहाड़े हुए इस हत्याकांड से क्षेत्र में दहशत फैल गई। घटना की रिपोर्ट चरनजीत कौर ने रामप्रकाश यादव, बलराज उर्फ बल्लू, प्रिंस यादव, संजीव मौर्य, जितिन यादव, लल्ला यादव के खिलाफ दर्ज करा दी। जिसके बाद पुलिस ने रामप्रकाश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद रामप्रकाश यादव की ओर से अपने अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र जिला जज की कोर्ट में दाखिल किया। जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया। तर्क दिया कि घटना की कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है और आरोपी गायत्री इंटरप्राइजेज का मालिक नहीं हैं। उसका घटना से भी कोई लेना देना नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज अचल सचदेव ने गायत्री इंटरप्राइजेज के मालिक रामप्रकाश यादव की जमानत खारिज कर दी है।
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