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Rampur News: अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आदेश शंखधार की जमानत मंजूर
Mon, 07 Sep 2026 10:38 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Mon, 07 Sep 2026 10:38 PM IST
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रामपुर। बजरंग दल नेता सूरज पटेल के आत्महत्या मामले में जेल में बंद आरोपी अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आदेश शंखधार को कोर्ट ने राहत दे दी है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
मिलक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लखीमपुर विष्णु निवासी सूरज पटेल बजरंग दल के पूर्व प्रखंड संयोजक थे। 19 अगस्त की सुबह उनका शव खेत में पेड़ पर फंदे से लटका मिला था। उनकी मौत की खबर से लोगों में आक्रोश फैल गया था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता शव लेकर कोतवाली पहुंच गए थे।
कोतवाली में शव रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी। बजरंग दल नेता की आत्महत्या के लिए मुहल्ला असदुल्लापुर निवासी अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आदेश शंखधार को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
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पुलिस ने मृतक की पत्नी विनिता की तहरीर पर आदेश शंखधार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में आदेश ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर सुनवाई चल रही है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से आदेश शंखधार को निर्दोष बताया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश शंखधार की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
प्रभारी डीजीसी नवनीत कश्यप के अनुसार एफआईआर में जो आरोप लगाए गए थे, पुलिस की विवेचना में वह साबित नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण न्यायालय ने आदेश शंखधार की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
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मिलक कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लखीमपुर विष्णु निवासी सूरज पटेल बजरंग दल के पूर्व प्रखंड संयोजक थे। 19 अगस्त की सुबह उनका शव खेत में पेड़ पर फंदे से लटका मिला था। उनकी मौत की खबर से लोगों में आक्रोश फैल गया था। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य संगठनों के कार्यकर्ता शव लेकर कोतवाली पहुंच गए थे।
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कोतवाली में शव रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की थी। बजरंग दल नेता की आत्महत्या के लिए मुहल्ला असदुल्लापुर निवासी अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आदेश शंखधार को जिम्मेदार ठहराते हुए कार्रवाई की मांग की थी।
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पुलिस ने मृतक की पत्नी विनिता की तहरीर पर आदेश शंखधार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में आदेश ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर सुनवाई चल रही है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से आदेश शंखधार को निर्दोष बताया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश शंखधार की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
प्रभारी डीजीसी नवनीत कश्यप के अनुसार एफआईआर में जो आरोप लगाए गए थे, पुलिस की विवेचना में वह साबित नहीं हो पा रहे हैं, इस कारण न्यायालय ने आदेश शंखधार की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।