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Rampur: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजम बोले- हमने सुनवाई रोकने को कहा था, जिसे अदालत ने नहीं माना

Mon, 25 Jul 2022 11:25 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Mon, 25 Jul 2022 11:25 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजम खां ने कहा कि हम चाहते थे कि अगली जो सुनवाई हो वो रोकी जाए लेकिन, हमारी इस अपील को नहीं माना गया। आजम खां का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था वह लोअर कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। लोअर कोर्ट मेरिट और डी-मेरिट के आधार पर सुनवाई करेगा।

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Azam said our appeal not accepted On decision of Supreme Court in Abdullah s two birth certificates case
सपा नेता आजम खां - फोटो : amar ujala

विस्तार

रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आजम खां ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमने मैक्सिम और मध्यम रिलीफ मांगा था। मैक्सिम रिलीफ यह कि अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड, दो पासपोर्ट और दो जन्म प्रमाण पत्र नहीं हैं। इसके बाद भी हमें न्याय नहीं मिलता तो हम जिम्मेदार नहीं हैं।

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आजम बोले कि हम चाहते थे कि अगली जो सुनवाई हो वो रोकी जाए लेकिन, हमारी इस अपील को नहीं माना गया। आजम खां का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था वह लोअर कोर्ट के लिए बाइंडिंग नहीं होगा। लोअर कोर्ट मेरिट और डी-मेरिट के आधार पर सुनवाई करेगा। इस दौरान आजम खां ने अपने ही अंदाज में ये भी कहा कि आप हमारा नहीं सरकार का पक्ष रखोगे।

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