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यूपी: दो पैन कार्ड मामले में आजम-अब्दुल्ला को राहत, रिहाई पर ईडी की नई एफआईआर डाल सकती है अड़ंगा

Fri, 30 Oct 2026 12:36 PM IST
Vimal Sharma संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: Vimal Sharma Updated Fri, 30 Oct 2026 12:36 PM IST
सार

दो पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खां और अब्दुल्ला आजम की रिहाई की उम्मीद बढ़ी है। लेकिन जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की नई एफआईआर और संभावित कार्रवाई आजम खां की रिहाई में अड़चन बन सकती है। 

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Relief for Azam and Abdullah in two PAN cards case; new ED FIR could pose hurdle their release
सपा नेता आजम खां को राहत - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

दो पैन कार्ड के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जेल से रिहाई की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि, आजम खां की रिहाई की राह में ईडी की ओर से दायर कराई गई नई प्राथमिकी अड़चन बन सकती है।

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फिलहाल अब ईडी व पुलिस की कार्रवाई पर लोगों की नजर टिक गई है। जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की ईडी टीम जांच कर रही है। एक दिन पहले ही में एजेंसी ने विश्वविद्यालय की जमीन और भवनों को अस्थायी रूप से अटैच करने की कार्रवाई की।
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इससे पहले आजम खां से जुड़े मामलों में प्रवर्तन निदेशालय की ओर अजीमनगर थाने में नई एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके बाद आजम खां से जुड़े मामलों में कानूनी घटनाक्रम पर सभी की निगाहें हैं। यदि इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी होता है या कोर्ट की ओर से कोई अन्य कानूनी आदेश प्रभावी होता है, तो उसका असर जमानत पर पड़ सकता है।

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क्या कहते हैं विधि विशेषज्ञ
हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां की जमानत मंजूर कर ली है। ऐसे में अब दोनों की रिहाई हो सकती है लेकिन यदि पुलिस या फिर ईडी ने सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज मामले में वारंट लिया तो आजम खां को मुश्किल हो सकती है। सतनाम सिंह मट्टू, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन

हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां व उनके बेटे को जमानत दे दी है लेकिन ईडी की ओर से दर्ज कराए गए मामले में यदि वारंट ले लिया गया तो सपा नेता आजम खां की रिहाई अटक सकती है। इसके बाद सपा नेता को इस मामले में भी जमानत लेनी पड़ सकती है। -सर्वजीत सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बार एसोसिएशन

वीसी से मिला अधिवक्ताओं का दल
जौहर यूनिवर्सिटी की भूमि और भवन जब्तीकरण के मामले की जानकारी मिलने के बाद सपा नेता आजम खां के वकीलों का शिष्टमंडल जौहर यूनिवर्सिटी के कुलसचिव से मिला और उनसे पूरे मामले की जानकारी ली। इसके बाद अधिवक्ताओं ने कहा कि अभी तक ईडी की ओर से जब्तीकरण संबंधी कोई आदेश नहीं मिला है। इसके बाद भी नियमानुसार ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। 

आजम व अब्दुल्ला की जमानत मिलने के आदेश से सपाइयों में खुशी, बांटी मिठाइयां
सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से राहत मिलने की खबर के बाद सपाइयों के चेहरे खिल उठे हैं। कचहरी परिसर में सपा नेता से जुड़े अधिवक्ताओं व उनके समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इसके साथ ही जिले भर में सपाइयों ने मिठाई बांटी। उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सतनाम सिंह मट्टू समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

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