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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   azam khan Johar University deposited Rs 1.36 crore towards Cess administration was sealed two buildings

जौहर यूनिवर्सिटी ने सेस के मद में जमा कराए 1.36 करोड़ रुपये, प्रशासन ने दो भवनों को कर दिया था सील

Mon, 22 Feb 2021 11:06 PM IST
सुशील कुमार कुमार अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रामपुर Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Mon, 22 Feb 2021 11:06 PM IST
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सांसद आजम खां के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर लगाए गए सेस (अधिभार) के एवज में एक करोड़ 36 लाख 37 हजार रुपये जमा करा दिए गए हैं। सेस जमा नहीं कराए जाने पर प्रशासन ने जनवरी 2020 में यूनिवर्सिटी के दो भवनों को सील कर दिया था। कहा जा रहा है कि अभी सेस की राशि ही जमा कराई गई है, जुर्माने की रकम बकाया है, जो लगभग इतनी ही है।
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यूनिवर्सिटी के निर्माण के समय सेस की अनदेखी की शिकायत भाजपा लघु उद्योग भारती के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने की थी। शिकायत में कहा गया था कि यूनिवर्सिटी में बड़े-बड़े भवनों का निर्माण करवाते समय निर्धारित सेस जमा नहीं किया गया।
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इस पर 23 जनवरी 2015 को सपा सरकार में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम के तहत जौहर यूनिवर्सिटी में भवनों की कुल निर्माण लागत दो हजार करोड़ रुपये आंकते हुए संपूर्ण लागत का एक फीसदी 20 करोड़ रुपये बतौर सेस जमा करने के आदेश जौहर यूनिवर्सिटी को दिए गए थे।
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यूनिवर्सिटी ने यह सेस जमा नहीं किया, जिसकी फिर शिकायत हुई। इस पर शासन ने डीएम को कार्रवाई के आदेश दिए थे। इसके बाद डीएम ने लोक निर्माण विभाग के अफसरों से यूनिवर्सिटी के भवनों पर सेस का आकलन करने के लिए कहा। लोक निर्माण विभाग की ओर से 1.37 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई। इसके बाद 1.37 करोड़ रुपये बतौर सेस जमा कराने के लिए यूनिवर्सिटी को आरसी जारी की गई थी।

आरसी के बाद सेस की अदायगी न होने पर यूनिवर्सिटी के दो भवनों को सील कर दिया गया था। अधिकारियों ने कहा था कि इन भवनों की नीलामी कर सेस की भरपाई की जाएगी। अब यूनिवर्सिटी की ओर से उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में चेक के माध्यम से 1.36,37000 रुपये जमा करा दिए गए हैं।

सहायक श्रम आयुक्त नम्रता सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि जौहर यूनिवर्सिटी की ओर से सेस की राशि जमा करा दी गई है। इस बीच भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी की ओर से अभी सिर्फ सेस की राशि जमा कराई गई है। जुर्माने की राशि भी जमा कराई जानी चाहिए, जो इतनी ही बनेगी।  


क्या है नियम
व्यावसायिक निर्माण में जितनी भी कीमत का निर्माण होता है, उसका एक प्रतिशत और आवासीय भवन निर्माण में 10 लाख रुपये से अधिक की कीमत के निर्माण पर एक प्रतिशत सेस श्रम विभाग में जमा करवाना अनिवार्य होता है। इस राशि का इस्तेमाल श्रम विभाग श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं चलाने में करता है।
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