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Rampur News: जुर्माने के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में दायर की अपील
Fri, 07 Aug 2026 11:26 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Fri, 07 Aug 2026 11:26 PM IST
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रामपुर। प्रदेश सरकार का पुतला फूंकने के मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं बिलासपुर के पूर्व विधायक संजय कपूर समेत छह कांग्रेसियों पर 450-450 रुपये का जुर्माना लगाए जाने के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में सेशन कोर्ट में अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
मामला वर्ष 2019 का है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कलक्ट्रेट के पास फैमिली चौराहे पर 19 जुलाई 2019 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता प्रियंका गांधी को सोनभद्र में हुई घटना के संबंध में रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका था। पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक संजय कपूर, मुतीउर्रहमान खां बब्लू, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नोमान खां, अरशद अली खां, मामून शाह खां, अदनान, आसिफ हसन और एकलव्य वाल्मीकि के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था।
बाद में पुलिस ने आसिफ हसन को छोड़कर अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान कांग्रेस नगराध्यक्ष अरशद अली खां का निधन हो गया। एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 25 जून को पूर्व विधायक संजय कपूर, मुतीउर्रहमान खां बब्लू, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नोमान खां, मामून शाह खां, अदनान और एकलव्य वाल्मीकि को दोषी ठहराते हुए 450-450 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी।
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इस फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक संजय कपूर और मामून शाह खां की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।
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मामला वर्ष 2019 का है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कलक्ट्रेट के पास फैमिली चौराहे पर 19 जुलाई 2019 को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता प्रियंका गांधी को सोनभद्र में हुई घटना के संबंध में रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूंका था। पुलिस ने इस मामले में पूर्व विधायक संजय कपूर, मुतीउर्रहमान खां बब्लू, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नोमान खां, अरशद अली खां, मामून शाह खां, अदनान, आसिफ हसन और एकलव्य वाल्मीकि के खिलाफ निषेधाज्ञा उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया था।
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बाद में पुलिस ने आसिफ हसन को छोड़कर अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान कांग्रेस नगराध्यक्ष अरशद अली खां का निधन हो गया। एमपीएमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 25 जून को पूर्व विधायक संजय कपूर, मुतीउर्रहमान खां बब्लू, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष नोमान खां, मामून शाह खां, अदनान और एकलव्य वाल्मीकि को दोषी ठहराते हुए 450-450 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी।
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इस फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक संजय कपूर और मामून शाह खां की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दायर की गई है। सेशन कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी।