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डॉ. तजीन फात्मा की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 21 Sep 2019 11:06 PM IST
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रामपुर। हमसफर रिसोर्ट प्रकरण में लोकसभा सांसद मोहम्मद आजम खां की पत्नी राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट में मंजूर हो गई है। मामले में शुक्रवार के बाद शनिवार को भी सुनवाई हुई जहां दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
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पिछले दिनों प्रशासन ने हमसफर रिसोर्ट पर छापा मारा था। छापे के दौरान बिजली और पानी की चोरी पकड़ी थी, कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग ने बिजली काट दी थी। इस मामले में राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। बिजली विभाग ने उन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना भी डाला था। इसी मामले में उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी।अधिवक्ता नासिर सुल्तान बताया कि शनिवार को बहस हुई और कोर्ट में दोनों पक्षों की दलील सुनी गईं। इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है।
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