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जन्म प्रमाण पत्र व दो पैन कार्ड मामले में अग्रिम जमानत पर 1

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 16 Feb 2020 01:27 AM IST
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advance bail of abdullah azam
रामपुर। लोकसभा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी नगर विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां की अग्रिम जमानत पर सुनवाई 18 फरवरी को होगी। दो मामलों में अग्रिम जमानत पर सुनवाई शनिवार को होनी थी, लेकिन अब यह सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
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भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम खां के दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम खां, डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सपा सांसद आजम खां,अब्दुल्ला आजम और तंजीन फातिमा की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इसके अलावा पैन कार्ड के मामले में भी सपा सांसद आजम खां और विधायक अब्दुल्ला आजम ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। इन दोनों मामलों में एमएलए-एमपी स्पेशल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शनिवार को होनी थी। सहायक शासकीय अधिवक्ता राम औतार सैनी एवं भाजपा नेता आकाश सक्सेना के अधिवक्ता संदीप सक्सेना के मुताबिक इस मामले में आजम खां के पक्ष के अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए वक्त मांगा,जिस पर सहायक शासकीय अधिवक्ता की ओर से विरोध किया गया। बताया कि इस मामले में कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनवाई का आखिरी मौका देते हुए 18 फरवरी को इस मामले की सुनवाई की तारीख निश्चित कर दी।
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