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आजम खां के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के मामले में एडीओ पंचायत ने दर्ज कराए बयान
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लोकसभा चुनाव में आजम खां के भड़काऊ भाषण देने के मामले में एडीओ ने दर्ज कराए बयान
लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में मिलक थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
रामपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खां द्वारा भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज मुकदमे में शनिवार को गवाह तत्कालीन एडीओ पंचायत ने अपने बयान दर्ज कराए। बयान के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की सुनवाई 17 मई को होगी।
वर्ष 2019 में सपा नेता आजम खां द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। आरोप के मुताबिक सात अप्रैल 2019 को मिलक कोतवाली क्षेत्र के नगरिया गांव में प्रचार के दौरान उनके द्वारा दो वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने के उद्देश्य से भड़काऊ भाषण दिया गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस पर मिलक विधानसभा क्षेत्र के वीडियो अवलोकन टीम प्रभारी अनिल कुुमार चौहान ने मिलक थाने में नौ अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी है और 12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने उनके ऊपर आरोप तय कर दिए थे।
शनिवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। इस दौरान गवाह तत्कालीन एडीओ पंचायत चंद्रपाल सिंह ने गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। अभी उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की है।
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लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में मिलक थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा
रामपुर। लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खां द्वारा भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज मुकदमे में शनिवार को गवाह तत्कालीन एडीओ पंचायत ने अपने बयान दर्ज कराए। बयान के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की सुनवाई 17 मई को होगी।
वर्ष 2019 में सपा नेता आजम खां द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था। आरोप के मुताबिक सात अप्रैल 2019 को मिलक कोतवाली क्षेत्र के नगरिया गांव में प्रचार के दौरान उनके द्वारा दो वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने के उद्देश्य से भड़काऊ भाषण दिया गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस पर मिलक विधानसभा क्षेत्र के वीडियो अवलोकन टीम प्रभारी अनिल कुुमार चौहान ने मिलक थाने में नौ अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी है और 12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने उनके ऊपर आरोप तय कर दिए थे।
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शनिवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। इस दौरान गवाह तत्कालीन एडीओ पंचायत चंद्रपाल सिंह ने गवाही दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उनसे जिरह की। अभी उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की है।
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