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Rampur: दुष्कर्म के मामले में 20 साल कैद और दो लाख रुपये जुर्माना की सजा, सात साल की बच्ची संग हुई थी दरिंदगी

Fri, 11 Nov 2022 09:51 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 11 Nov 2022 09:51 PM IST
सार

भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर की सात साल की बेटी भट्ठे पर पानी लेने के लिए गई थी। रास्ते में गांव के ही हंसपाल उर्फ विपिन ने बालिका को अकेला देखकर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। 

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Accused sentenced to 20 years in Rampur misdeed case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

रामपुर में सात साल की बच्ची को खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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खजुरिया थाना क्षेत्र के एक गांव ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर की सात साल की बेटी मई 2000 में भट्ठे पर पानी लेने के लिए गई थी। रास्ते में गांव के ही हंसपाल उर्फ विपिन ने बालिका को अकेला देखकर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची ने इस मामले की जानकारी परिजनों को दी, आरोपी बालिका को नग्नवस्था में छोड़कर फरार हो गया था। इस मामले में पीड़िता के परिवार की ओर से मुकदमा कायम कराया गया और फिर पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

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इस मामले की सुनवाई अपर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद रफी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 लोगों को गवाह के तौर पर पेश किया। साथ ही आरोपी को सजा देने की मांग की,जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है। एडीजीसी अमित सक्सेना ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट हंसपाल उर्फ विपिन को दोषी करार देते हुए बीस साल का कठोर कारावास व दो लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना की शत प्रतिशत राशि पीड़िता के परिवार को देने के भी आदेश दिए हैं।

छेड़खानी में  तीन साल की कैद
वहीं रामपुर के ही मिलक कोतवाली क्षेत्र में किशोरी को बुरी नियत से दबोच लेने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को तीन साल की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका के साथ एक युवक ने छेड़खानी की थी।

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