बहनोई की हत्या में उम्र कैद और 65 हजार जुर्माने की सजा
सार
आरोप है कि उसका फुफेरा साला मयंक परासरी निवासी ग्राम बसई, थाना बिसौली, जिला बदायूं अपने हाथ में लिए तमंचे से यह कहते हुए नव दुर्गेश को गोली मार दी कि तुमने अपनी शादी में मुझे बहुत पिटवाया है। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता कुमार सौरभ ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना रात की है और इसका कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मयंक परासरी को दोषी मानते हुए उम्र कैद और 65 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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