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Rampur News: अब्दुल्ला ने नवेद मियां के प्रार्थना पत्र पर दर्ज कराई आपत्ति
Wed, 04 Sep 2024 05:25 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Wed, 04 Sep 2024 05:25 AM IST
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रामपुर। हरदोई जेल में बंद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम ने अपने दो पैन कार्ड मामले में पूर्व मंत्री काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दर्ज कराई है। इसके अलावा उनकी ओर से विवेचक प्रवीण कटियार की गवाही नए सिरे से कराने के लिए भी प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। कोर्ट अब इन दोनों प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की है।
सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ वर्ष 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दो पैन कार्ड रखने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। उनका आरोप है कि सपा नेता आजम खां ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड बनवाए और इनका इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सपा नेता आजम खां के विरोधी रहे पूर्व मंत्री काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपनी गवाही देने की बात कही है, जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला की ओर से पेश अधिवक्ता ने नवेद मियां के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल की। अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से विवेचक प्रवीण कटियार को कोर्ट में दोबारा बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति के लिए समय मांगा गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी व भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि दोनों मामलों की सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख कोर्ट ने तय की है।
यतीमखाना मामले में विवेचक की हुई गवाही
सपा नेता आजम खां के खिलाफ कोर्ट में चल रहे यतीमखाना मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विवेचक बरेली में तैनात इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने कोर्ट में पेश होकर गवाही दी। उनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो गई। कोर्ट ने जिरह के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की है।
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सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ वर्ष 2019 में भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दो पैन कार्ड रखने का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में सपा नेता आजम खां भी आरोपी हैं। उनका आरोप है कि सपा नेता आजम खां ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड बनवाए और इनका इस्तेमाल चुनाव के दौरान किया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सपा नेता आजम खां के विरोधी रहे पूर्व मंत्री काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर अपनी गवाही देने की बात कही है, जिस पर कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला की ओर से पेश अधिवक्ता ने नवेद मियां के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल की। अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से विवेचक प्रवीण कटियार को कोर्ट में दोबारा बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति के लिए समय मांगा गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी व भाजपा विधायक के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि दोनों मामलों की सुनवाई के लिए पांच सितंबर की तारीख कोर्ट ने तय की है।
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यतीमखाना मामले में विवेचक की हुई गवाही
सपा नेता आजम खां के खिलाफ कोर्ट में चल रहे यतीमखाना मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान विवेचक बरेली में तैनात इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा ने कोर्ट में पेश होकर गवाही दी। उनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो गई। कोर्ट ने जिरह के लिए पांच सितंबर की तारीख तय की है।
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