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जिले के 26 पैथलॉजी लैब, क्लीनिक व नर्सिंग होम का पंजीकरण निरस्त
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रामपुर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिस का अनुपालन न करने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएमओ ने जिले के 26 पैथोलॉजी लैब, नर्सिंग होम और क्लीनिक के पंजीकरण को निरस्त कर दिया है। पंजीकरण निरस्तीकरण की कार्रवाई की जद में 16 प्रतिष्ठान रामपुर नगर के भी शामिल हैं।
स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर जिले में पहली बार बड़ी संख्या में चिकित्सीय कार्य संपादित करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई का डंडा चला है। इनमें डेंटल क्लीनिक, पैथालॉजी लैब, ओपीडी क्लीनिक, नर्सिंग होम और अस्पताल शामिल हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 9 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया था। लेकिन, नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया, इस पर सीएमओ ने 26 प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को निरस्त कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि इनमें अब चिकित्सीय कार्य अवैध माना जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर जिले में पहली बार बड़ी संख्या में चिकित्सीय कार्य संपादित करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई का डंडा चला है। इनमें डेंटल क्लीनिक, पैथालॉजी लैब, ओपीडी क्लीनिक, नर्सिंग होम और अस्पताल शामिल हैं। इन सभी प्रतिष्ठानों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से 9 अप्रैल को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया था। लेकिन, नोटिस का अनुपालन नहीं किया गया, इस पर सीएमओ ने 26 प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को निरस्त कर दिया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि इनमें अब चिकित्सीय कार्य अवैध माना जाएगा।
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