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Rampur News: किशोरी अपहरण व दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद
Tue, 04 Mar 2025 01:35 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
Updated Tue, 04 Mar 2025 01:35 AM IST
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रामपुर।
गंज क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को चार-चार साल की कैद भी सुनाई है।
यह मामला गंज क्षेत्र की एक काॅलोनी का है। काॅलोनी निवासी एक व्यक्ति ने गंज थाने में तीन दिसंबर 19 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को चार लोग अपहरण कर ले गए। एक आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी मुकदमा समेत आठ लोगों की गवाही कराई साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की,जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राम गोपाल सिंह ने गुलवेज को बीस साल की कैद व 50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गजनी उर्फ अनस, उबैद और कामिल को चार-चार साल की कैद पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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गंज क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल की कैद व जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को चार-चार साल की कैद भी सुनाई है।
यह मामला गंज क्षेत्र की एक काॅलोनी का है। काॅलोनी निवासी एक व्यक्ति ने गंज थाने में तीन दिसंबर 19 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को चार लोग अपहरण कर ले गए। एक आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित शर्मा ने वादी मुकदमा समेत आठ लोगों की गवाही कराई साथ ही आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की,जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है।
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दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राम गोपाल सिंह ने गुलवेज को बीस साल की कैद व 50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गजनी उर्फ अनस, उबैद और कामिल को चार-चार साल की कैद पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

-फोटो 64 : अपने सामान को वापस लेता दुकानदार। संवाद
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